Big Breaking: पंजाब में सभी 85 जगहों पर Mining पर रोक, NGT का बड़ा फैसला

Edited By Updated: 16 Feb, 2026 12:26 PM

punjab mining case

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने पंजाब में 85 स्थानों पर Mining पर रोक लगा दी है।

गुरदासपुर: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने पंजाब में 85 स्थानों पर Mining पर रोक लगा दी है। यह फैसला गुरदासपुर जिले के गहलरी गांव की पंचायत द्वारा नदी तल की डीसिल्टिंग (गाद हटाने) के लिए जारी टेंडर प्रक्रिया का विरोध करते हुए दायर याचिका के बाद लिया गया।

एनजीटी की प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने आदेश जारी करते हुए कहा कि इन सभी स्थलों पर खनन संबंधी गतिविधियां अगले आदेश तक बंद रहेंगी। ये स्थल पंजाब सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा चिन्हित किए गए थे और पिछले वर्ष इन स्थानों से नदी तल सामग्री हटाने के लिए टेंडर नोटिस जारी किए गए थे। याचिकाकर्ता पंचायत की ओर से दलील दी गई कि ड्रेजिंग और डीसिल्टिंग का काम व्यावसायिक उद्देश्य से किया जा रहा था, इसलिए इसके लिए अनिवार्य पर्यावरणीय मंजूरी लेना जरूरी था। साथ ही यह भी कहा गया कि गांव डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में स्थित है और यदि डीसिल्टिंग की जाती है तो गांव की जमीनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

ट्रिब्यूनल ने पर्यावरणीय मानकों के पालन के मुद्दे को गंभीर मानते हुए कहा कि आवश्यक पर्यावरण स्वीकृति के बिना ऐसे कार्य शुरू नहीं किए जा सकते। एनजीटी ने स्पष्ट किया कि जब तक पर्यावरणीय मंजूरी और नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं किया जाता, तब तक डीसिल्टिंग कार्य शुरू नहीं होगा। इस आदेश को ग्रामीणों के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि पिछले वर्ष राज्य के कई इलाकों में अवैध खनन के कारण बाढ़ से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ था। वहीं, खनन विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि वे एनजीटी के आदेश का अध्ययन करने के बाद ही आगे की टिप्पणी करेंगे।

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