मानहानि मामले में राहुल गांधी को मिली राहत, ठाणे कोर्ट ने दी शनिवार को पेशी से छूट

Edited By rajesh kumar,Updated: 18 Jun, 2022 05:42 PM

rahul gandhi gets relief in defamation case

गांधी के वकील नारायण अय्यर ने बताया कि भिवंडी के न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) एल. सी वाडीकर ने दिन के लिए छूट दिये जाने के अनुरोध संबंधी आवेदन को स्वीकार कर लिया और मामले की सुनवाई को छह अगस्त के लिए स्थगित कर दिया।

 

नेशनल डेस्क: ठाणे की एक अदालत ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक कार्यकर्ता द्वारा दायर मानहानि के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शनिवार को पेश होने से छूट दे दी। गांधी के वकील नारायण अय्यर ने बताया कि भिवंडी के न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) एल. सी वाडीकर ने दिन के लिए छूट दिये जाने के अनुरोध संबंधी आवेदन को स्वीकार कर लिया और मामले की सुनवाई को छह अगस्त के लिए स्थगित कर दिया।

उन्होंने कहा कि अपने आवेदन में गांधी ने कहा कि उनकी मां एवं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अस्पताल में हैं, इसलिये उन्हें शनिवार को अदालत में पेश होने से छूट दी जाये। पेश होने से छूट संबंधी शिकायतकर्ता राजेश कुंटे के आवेदन को भी अदालत ने स्वीकार कर लिया। कुंटे ने कहा था कि गिरने के कारण उनके पैर में ‘फ्रैक्चर' हुआ है।

हालांकि, कुंटे के वकील ने मामले में अदालत में पेश होने से स्थायी छूट के लिए गांधी की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच का सामना करना पड़ रहा है और इस तरह की छूट के लिए आरोपी की याचिका उसके इरादे के बारे में संदेह पैदा करती है। 

 

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