राजस्थान सरकार ने जारी की Unlock 1.0 की गाइडलाइन, बस-टैक्सियों को चलाने की मलेगी अनुमति

Edited By Yaspal,Updated: 31 May, 2020 06:12 PM

rajasthan government released unlock 1 0 guidelines

कोरोना वायरस को लेकर करीब 3 महीनों तक प्रभावी रहे लॉकडाउन के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनलॉक 1.0 की गाइडलाइन जारी कर दी हैं। राजस्थान सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक, धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स खोले जाने की अनुमति दी जाएगी। राजस्थान...

जयपुरः राजस्थान सरकार ने रविवार को लॉकडाउन 5.0 के लिये जारी दिशानिर्देश के तहत एक जून से सभी सरकारी और निजी कार्यालयों को पूरी क्षमता के साथ काम करने की अनुमति दी है जबकि सभी धार्मिक स्थानों, होटलों और मॉलों पर प्रतिबंध जारी रखने के निर्देश दिये है। पंजीकृत निजी और वाणिज्यिक वाहनों में यात्रियों को बैठने की क्षमता तक की ही अनुमति दी गई है। एक जून से 30 जून तक लॉकडाउन 5.0 के लिए जारी दिशानिर्देश में राजस्थान सरकार ने बसों को अन्य राज्यों और राज्य के भीतर निषिद्ध क्षेत्र/कर्फ्यू वाले क्षेत्र को छोडकर बाकी मार्गों पर चलने की अनुमति दी, लेकिन सिटी बसों का अगामी आदेश तक संचालन नहीं होगा।

इनको मिली अनुमति
गाइडलाइन के मुताबिक, “व्यक्तियों और वस्तुओं के अंतराज्जीय एवं राज्य के अंदर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। ऐसे आवागमन के लिये पृथक से स्वीकृति/अनुज्ञा/पास की आवश्यकता नहीं होगी। एक जून से सभी सरकारी कार्यालय पूर्ण क्षमता के साथ खुले रहेंगे और निजी कार्यलय भी अपनी पूरी क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे। हालांकि निजी कार्यालयों में ‘जहां तक संभव हो' घर से काम करने को प्रोत्साहित किया जाये।

ये सेवाएं अभी बंद रहेंगी 
होटल्स, रेस्टोरेन्टस, क्लब हाउस (स्पोर्टस सुविधाओं के अतिरिक्त) तथा अन्य आतिथ्य सेवाएं और खाने की जगहें (होम डिलिवरी और टेक अवे को छोडकर जो पहले से अनुमत है) और सभी धार्मिक स्थल और पूजा के स्थल जनता के लिये बंद रहेंगे। मेट्रो रेल सेवाएं, सभी विद्यालय/महाविद्यालय/शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक/ कोचिंग संस्थान आदि भी आगामी आदेश तक बंद रहेंगे।

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