'अदालत की निगरानी में हो CBI जांच', संदेशखाली यौन उत्पीड़न मामले में कलकत्ता HC का आदेश

Edited By rajesh kumar,Updated: 10 Apr, 2024 02:09 PM

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कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को संदेशखाली मामले की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हुए हमले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी गई थी।

नेशनल डेस्क: संदेशखाली मामले को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को संदेशखाली मामले की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच का आदेश दिया, जिसमें सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के खिलाफ महिलाओं पर यौन अत्याचार और जमीन हड़पने के आरोप लगाए गए थे। इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हुए हमले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी गई थी।

हाईकोर्ट ने आदेश देते हुए कहा, ''संदेशखाली में मामलों की जटिलता को देखते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। हमारी राय है कि जिस भी एजेंसी को जांच के लिए प्रभारी बनाया जाए, राज्य को उसे उचित समर्थन देना होगा।'' इसमें कहा गया है, "शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक पोर्टल/ईमेल आईडी लॉन्च किया जाना है। जिला मजिस्ट्रेट को स्थानीय भाषा में इसे जारी करने की तारीख का उल्लेख करते हुए पर्याप्त प्रचार करना चाहिए।"

'कोर्ट पूरे मामले की बारीकी से निगरानी करेगी'
सीबीआई एक व्यापक रिपोर्ट दाखिल करेगी और जमीन हड़पने की जांच भी करेगी। एजेंसी के पास आम लोगों, सरकारी विभागों, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) आदि सहित किसी से भी पूछताछ करने की शक्ति होगी। अदालत ने कहा, "अदालत पूरे मामले की बारीकी से निगरानी करेगी। 15 दिनों के भीतर प्राथमिकता के आधार पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने हैं। एलईडी स्ट्रीट लाइटें भी लगाई जानी हैं। आवश्यकतानुसार धन राज्य द्वारा दिया जाएगा।" इसने मामले को 2 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

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