दिशा सालियान के पिता ने आदित्य ठाकरे को भेजा 500 करोड़ रुपये का मानहानि का नोटिस

Edited By Updated: 17 Sep, 2026 11:30 AM

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दिवंगत दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री व एनसीपी (SP) नेता अनिल देशमुख के खिलाफ 500 करोड़ रुपये का मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। यह नोटिस उनकी बेटी की मौत के मामले में न्याय...

मुंबई: दिवंगत दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने शिवसेना (UBT) नेता आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री व एनसीपी (SP) नेता अनिल देशमुख के खिलाफ 500 करोड़ रुपये का मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है।  यह नोटिस उनकी बेटी की मौत के मामले में न्याय की उनकी कोशिशों के बारे में कथित तौर पर दिए गए बयानों को लेकर भेजा गया।

500 करोड़ रुपये के मानहानि नोटिस 
कानूनी नोटिस में आदित्य ठाकरे पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने सतीश सालियन की कोशिशों को राजनीति से प्रेरित, दुर्भावनापूर्ण और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के छिपे हुए मकसद से किया गया काम बताया। नोटिस में कहा गया, ऊपर बताए गए आरोप झूठे, बेबुनियाद, गैर-जिम्मेदाराना और पूरी तरह से मानहानि करने वाले हैं। ये आरोप बिना किसी भरोसेमंद सबूत या आधार के और सिर्फ़ आपके छिपे हुए और गलत मकसद को पूरा करने के लिए लगाए गए हैं। ये आरोप मेरे क्लाइंट की ईमानदारी, विश्वसनीयता और नेकनीयती पर सीधा और गंभीर सवाल उठाते हैं। एक दुखी पिता, जो सिर्फ़ अपनी बेटी के कथित गैंगरेप और हत्या की कानूनी जांच चाहता था, उसे एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर दिखाया गया जो गलत, दुर्भावनापूर्ण और राजनीतिक मकसद के लिए न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहा है।

नोटिस में यह भी आरोप लगाया गया कि ठाकरे ने गलत तरीके से कहा कि CBI ने दिशा सालियन मामले की जांच कर ली है और उन्हें क्लीन चिट दे दी है। इसमें ठाकरे के उस कथित बयान का भी ज़िक्र है जिसमें कहा गया था कि सतीश सालियन का इस्तेमाल उन्हें परेशान करने के लिए एक हथियार के तौर पर  किया जा रहा है। नोटिस में कहा गया है कि देशमुख ने भी इस दावे का समर्थन किया।

कानूनी नोटिस के अनुसार, नेता अनिल देशमुख ने 23 मार्च, 2025 को दिशा सालियन मामले को आदित्य ठाकरे को बदनाम करने की साज़िश बताया था। नोटिस में आरोप लगाया गया कि इस बयान को काफ़ी प्रचार मिला और सतीश सालियन की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। उन्हें बेईमान, राजनीति से प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण मुक़दमेबाज़ के तौर पर दिखाया गया जो आपराधिक न्याय प्रणाली का दुरुपयोग कर रहा है।

सतीश सालियन की मांग? 
500 करोड़ रुपये के हर्ज़ाने के अलावा, सतीश सालियान ने दोनों नेताओं से मांग की हैं कि प्रमुख समाचार पत्रों, टीवी चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिना शर्त लिखित और सार्वजनिक माफी मांगी जाए। आदित्य ठाकरे और अनिल देशमुख अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर कम से कम 3 मिनट का वीडियो माफीनामा अपलोड करें।
 
दिशा सालियन केस  
गौरतलब है कि 28 साल की दिशा सालियन की मौत 8 जून, 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक ऊंची रिहायशी इमारत से गिरने के बाद हुई थी। पुलिस ने शुरू में इस घटना को आकस्मिक मौत माना और 'एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट' दर्ज की। उनकी मौत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से कुछ समय पहले हुई थी, जिनके लिए सालियन ने सेलिब्रिटी मैनेजर के तौर पर काम किया था। बाद में ये दोनों मामले देश में काफी चर्चा में रहे। 

सतीश सालियन, जिन्होंने शुरू में कहा था कि उन्हें किसी आपराधिक पहलू का संदेह नहीं है, बाद में, सतीश सालियान ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया और मामले में गैंगरेप और हत्या की आशंका जताते हुए नई सिरे से FIR दर्ज करने की मांग की। इस याचिका में आदित्य ठाकरे, अभिनेता डिनो मोरिया और सूरज पंचोली समेत कई लोगों के नाम शामिल किए गए थे। अब इस मामले की जांच CBI कर रही है।  

आदित्य ठाकरे का बयान
तमाम आरोपों और मानहानि नोटिस के बीच, आदित्य ठाकरे ने दिशा सालियान से किसी भी तरह के संबंध से साफ इनकार किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट शेयर करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा: "मैं दिशा सालियान से कभी नहीं मिला और न ही उन्हें जानता था। पिछले लगभग 6 सालों से लगातार इस दुखद मामले में मेरा नाम जोड़ना राजनीतिक और व्यक्तिगत मंशा से चरित्र हनन की एक बिना सबूत वाली कोशिश है। आधिकारिक पुनर्जांच को बिना किसी राजनीतिक रुकावट के आगे बढ़ने दिया जाना चाहिए।"

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