Edited By Pardeep,Updated: 17 May, 2023 12:08 AM
उच्चतम न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण बरकरार रखने के फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण बरकरार रखने के फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि फैसले पर पुनर्विचार करने का कोई आधार नहीं है। इसने याचिकाओं को खुली अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की याचिका को भी खारिज कर दिया।
उच्चतम न्यायालय ने नौ मई को यह आदेश पारित किया और इसकी प्रति मंगलवार को अदालत की वेबसाइट पर अपलोड की गई। पीठ में न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी (अब सेवानिवृत्त), न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट, न्यायमूर्ति बेला. एम .त्रिवेदी और न्यायमूर्ति जे.बी. पर्दीवाला भी थे। न्यायालय ने कहा, ‘‘समीक्षा याचिकाओं पर विचार करने के बाद, रिकॉर्ड में कोई त्रुटि स्पष्ट नहीं है। समीक्षा के लिए कोई मामला नहीं है। इसलिए, फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग करने वाली याचिकाएं खारिज की जाती हैं।''