धार्मिक स्थलों को फिर से खोलने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

Edited By Yaspal,Updated: 09 Sep, 2020 05:00 PM

sc seeks response from the center on a petition

सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी की वजह से देश भर में बंद किए गए धार्मिक स्थलों को अब खोलने के लिए दायर याचिका पर बुधवार को केन्द्र से जवाब मांगा। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने वीडियो...

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 महामारी की वजह से देश भर में बंद किए गए धार्मिक स्थलों को अब खोलने के लिए दायर याचिका पर बुधवार को केन्द्र से जवाब मांगा। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूति वी रामासुब्रमणियन की पीठ ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से मामले की सुनवाई करते हुये गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया। देश में सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति के लिए अहमदाबाद स्थित ‘गीतार्थ गंगा ट्रस्ट' ने न्यायालय में याचिका दायर की है।

पीठ ने कहा, ‘‘हम संभावना तलाशने के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं।'' यह ट्रस्ट एक धार्मिक शोध संस्थान है और इसने अधिवक्ता सुरजेन्दु संकर दास के माध्यम से याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि इसे दायर करने का एकमात्र उद्देश्य देश में भारत के नागरिकों के धार्मिक स्थलों को पूजा अर्चना के लिए संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(क) और (ख) , 25, 26 और 21 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित कराना है।

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