दिल्ली प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- तो सरकारी अधिकारियों पर चले मुकदमा

Edited By Seema Sharma,Updated: 27 Nov, 2018 10:53 AM

sc strict onpollution said then prosecution of the government officials

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण पर सोमवार को सख्त रुख अख्तियार करते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को नागरिकों से प्राप्त करीब 250 शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर सरकारी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने को कहा है।

नई दिल्ली:  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में प्रदूषण पर सोमवार को सख्त रुख अख्तियार करते हुए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को नागरिकों से प्राप्त करीब 250 शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करने को लेकर सरकारी अधिकारियों पर मुकदमा चलाने को कहा है। कोर्ट ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी की दर्ज किए जाने के मद्देनजर यह कहा। जस्टिस मदन बी लोकूर और जस्टिस दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि इन शिकायतों पर कार्रवाई करने में विफल रहने वाले अधिकारियों पर मुकदमा चलाने की जरूरत है।
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पीठ ने सीपीसीबी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एएनएस नाडकर्णी से कहा कि आपने इन अधिकारियों पर मुकदमा क्यों नहीं किया? इन लोगों को यह पता चलना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया साइटों (फेसबुक और ट्विटर) पर बनाए गए सीपीसीबी के अकाउंट पर दिल्ली में वायु प्रदूषण के बारे में मिली करीब 250 शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करने वाले सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए।
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नाडकर्णी ने कहा कि एक से 22 नवंबर के दौरान उसे सोशल मीडिया पर अपनी वेबसाइट पर वायु प्रदूषण के बारे में 749 शिकायतें मिलीं और इनमें से करीब 500 शिकायतों पर कार्रवाई की गई। शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने वाले अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के न्यायालय के सुझाव पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इस पर गौर करेगा। बोर्ड ने एक नवंबर को शीर्ष अदालत से कहा था कि उसने ट्विटर और फेसबुक पर अपने अकाउंट बनाए हैं, ताकि दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के बारे में नागरिक शिकायत दर्ज कर सकें।

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