सिक्किम सरकार का बड़ा ऐलान, एक अक्टूबर से आधार-बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगी शुरू

Edited By Updated: 23 Sep, 2026 08:25 AM

sikkim government to introduce aadhaar enabled biometric attendance from oct 1

सिक्किम सरकार सभी सरकारी विभागों में आधार-बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (AEBAS) लागू करने जा रही है। इस सिस्टम के जरिए अटेंडेंस की निगरानी 1 अक्टूबर, 2026 से राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालयों में शुरू होगी। गृह विभाग द्वारा जारी एक सर्कुलर के...

गंगटोक (सिक्किम) : सिक्किम सरकार सभी सरकारी विभागों में आधार-बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (AEBAS) लागू करने जा रही है। इस सिस्टम के जरिए अटेंडेंस की निगरानी 1 अक्टूबर, 2026 से राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालयों में शुरू होगी। गृह विभाग द्वारा जारी एक सर्कुलर के अनुसार AEBAS को नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) ने विकसित किया है और इसे यूजर्स के आधार/UID से जोड़ा गया है। यह सिस्टम सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल के आस-पास तय जगहों से स्मार्टफोन के जरिए अपनी अटेंडेंस दर्ज करने की सुविधा देगा। 

सर्कुलर में सभी रेगुलर और अस्थायी सरकारी कर्मचारियों के लिए AEBAS पर खुद को रजिस्टर करना और सिस्टम के जरिए अपनी अटेंडेंस दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। AEBAS के जरिए दर्ज अटेंडेंस और छुट्टी के रिकॉर्ड सरकार के 'प्रणाली' (PRANALI) सिस्टम से जोड़े जाएंगे। AEBAS के जरिए अटेंडेंस दर्ज न करने पर इसे 'एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव' (असाधारण छुट्टी) माना जाएगा और अगले महीने मिलने वाली सैलरी से 'प्रणाली' के जरिए अपने-आप सैलरी काट ली जाएगी। 

हर महीने के आखिर में AEBAS हर कर्मचारी के लिए अटेंडेंस रिपोर्ट तैयार करेगा। संबंधित विभागों द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी छुट्टी और अनुपस्थिति की जांच करेंगे ताकि यह पता चल सके कि वे अधिकृत और सही हैं या नहीं। मान्य छुट्टी और आधिकारिक ड्यूटी का हिसाब लगाने के बाद बाकी बची अनुपस्थिति को कर्मचारी की 'नेट अनुपस्थिति' माना जाएगा। अगले महीने की 7 तारीख की कट-ऑफ तारीख के बाद 'प्रणाली' सिस्टम NIC के 'नेट एब्सेंस कंसोलिडेशन API' के जरिए नेट अनुपस्थिति के आंकड़े हासिल करेगा। 

इसके बाद जिन कर्मचारियों की पिछले महीने की नेट अनुपस्थिति शून्य नहीं है, उनके लिए ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर (DDO) 'एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव' या 'बिना वेतन की छुट्टी' (Leave Without Pay) के लिए ऑफिस ऑर्डर तैयार कर सकेंगे और उन पर डिजिटल साइन कर सकेंगे। 'प्रणाली' के जरिए तैयार किए गए ऑर्डर संबंधित पर्सनल सेक्शन को भेजे जाएंगे ताकि कर्मचारी का छुट्टी का अकाउंट और सर्विस बुक अपडेट की जा सके। ग्रुप A और B के अधिकारियों के मामले में ऑर्डर कार्मिक विभाग (Department of Personnel) को भेजे जाएंगे। इस सर्कुलर में सिक्किम सरकारी सेवा (छुट्टी) नियम, 1982 के नियम 20(2) का भी जिक्र है, जिसके तहत सक्षम अधिकारी बिना छुट्टी के अनुपस्थिति की अवधि को 'असाधारण छुट्टी' (Extraordinary Leave) में बदल सकते हैं। AEBAS के जरिए दर्ज अनधिकृत अनुपस्थिति को 'असाधारण छुट्टी' घोषित करने के लिए किसी अतिरिक्त प्रक्रिया की जरूरत नहीं होगी। 

अस्थायी कर्मचारियों के मामले में AEBAS के जरिए हाजिरी दर्ज न करने पर इसे 'बिना वेतन की छुट्टी' (Leave Without Pay) माना जाएगा और वेतन या मजदूरी में कटौती के लिए तय प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। सभी सचिवों और विभागों के प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे अतिरिक्त सचिव या उसके बराबर के पद से नीचे के अधिकारी को नोडल अधिकारी के तौर पर नियुक्त न करें। इन अधिकारियों को AEBAS चलाने के लिए NIC से व्यावहारिक प्रशिक्षण (hands-on training) दिया जाएगा। इसके बाद हाजिरी की निगरानी करने वाली यह प्रणाली पूरे राज्य में लागू की जाएगी। 

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