Edited By Yaspal,Updated: 12 Jul, 2018 11:04 PM
बंबई उच्च न्यायालय ने गुजरात एटीएस के तत्कालीन प्रमुख डी. जी. वंजारा को सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ कांड में पिछले साल आरोप मुक्त करने के निचली अदालत के फैसले पर गुरुवार को कहा कि प्रथमदृष्टया इसमें कुछ ‘‘गलत’’ टिप्पणियां की गयी हैं।
मुंबईः बंबई उच्च न्यायालय ने गुजरात एटीएस के तत्कालीन प्रमुख डी. जी. वंजारा को सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ कांड में पिछले साल आरोप मुक्त करने के निचली अदालत के फैसले पर गुरुवार को कहा कि प्रथमदृष्टया इसमें कुछ ‘‘गलत’’ टिप्पणियां की गयी हैं।
जस्टिस ए. एम. बदर ने वंजारा सहित गुजरात और राजस्थान पुलिस के विभिन्न आईपीएस अधिकारियों को आरोप मुक्त किये जाने के खिलाफ दायर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए उक्त टिप्पणी की। गुजरात सीआईडी और सीबीआई ने पुलिस अधिकारियों पर शेख, उनकी पत्नी कौसर बी और साथी तुलसीराम प्रजापति की ‘‘फर्जी’’ मुठभेड़ में हत्या करने का आरोप लगाया है।
गौरतलब है कि सोहराबुद्दीन के भाई रूबाबुद्दीन और सीबीआई ने कई आईपीएस अधिकारियों को आरोप मुक्त किये जाने को चुनौती दी है।