SC ने दिया हड़ताली डॉक्टरों को झटका, सुरक्षा वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार

Edited By Anil dev,Updated: 18 Jun, 2019 12:11 PM

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उच्चतम न्यायालय ने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा बढ़ाने संबंधी एक याचिका पर त्वरित सुनवाई करने से मंगलवार को इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले की त्वरित सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि...

 नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा बढ़ाने संबंधी एक याचिका पर त्वरित सुनवाई करने से मंगलवार को इंकार कर दिया। न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले की त्वरित सुनवाई की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में जारी डॉक्टरों की हड़ताल खत्म हो गयी है। 

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उन्होंने कहा कि गर्मी की छुट्टियों के बाद मामले की विस्तृत सुनवाई होगी। अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव ने पश्चिम बंगाल में कोलकाता के एनआरएस अस्पताल में एक मरीज की मौत से गुस्साये तीमारदारों द्वारा एक जूनियर डॉक्टर की बुरी तरह पिटाई के बाद डॉक्टरों की हड़ताल के मद्देनजर यह याचिका दायर की थी। डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक के बाद उनकी सभी मांगें माने जाने के बाद एक सप्ताह से जारी हड़ताल सोमवार रात समाप्त कर दी। 

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पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों के प्रदर्शन के बाद शुक्रवार को यह याचिका दायर की गई थी। गत सोमवार रात एक मरीज की मौत के बाद उसके परिवार वालों ने डॉक्टरों पर हमला कर दिया था, जिसके बाद से डॉक्टरों का यह प्रदर्शन जारी है। याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और पश्चिम बंगाल सरकार को डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश भर के सभी सरकारी अस्पतालों में सरकारी सुरक्षाकर्मियों की तैनाती का निर्देश देने की मांग भी की गई है। 

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याचिका में कहा गया कि प्रदर्शन के कारण देशभर में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं और डॉक्टरों की अनुपस्थिति से कई मरीजों की जान जा रही है। याचिका में कहा गया, भारतीय चिकित्सा संघ ने डॉक्टरों के आंदोलन का समर्थन किया है और अपनी सभी राज्य शाखाओं के सदस्यों को शुक्रवार को काली पट्टी बांधकर विरोध करने का निर्देश दिया। कई वरिष्ठ डॉक्टरों ने आंदोलनरत डॉक्टरों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए सरकारी पदों से इस्तीफा दिया है।

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