शाहीन बाग में प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने के मामले में SC ने कही ये बात

Edited By Anil dev,Updated: 04 Feb, 2020 12:48 PM

supreme court shaheen bagh sharad arvind bobde

उच्चतम न्यायालय ने राजधानी के शाहीन बाग में चल रहे धरना प्रदर्शन को हटाने संबंधी याचिका की त्वरित सुनवाई का आग्रह लेकर मैंशनिंग रजिस्ट्रार के पास जाने का याचिकाकर्ता को मंगलवार को निर्देश दिया। याचिकाकर्ता नंद किशोर गर्ग की ओर से मुख्य न्यायाधीश शरद...

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने राजधानी के शाहीन बाग में चल रहे धरना प्रदर्शन को हटाने संबंधी याचिका की त्वरित सुनवाई का आग्रह लेकर मैंशनिंग रजिस्ट्रार के पास जाने का याचिकाकर्ता को मंगलवार को निर्देश दिया। याचिकाकर्ता नंद किशोर गर्ग की ओर से मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष याचिका का विशेष उल्लेख किया और त्वरित सुनवाई का अनुरोध किया, लेकिन शीर्ष अदालत ने कहा कि वह इसके लिए मेंशनिग रजिस्ट्रार के पास जाएं। 


याचिका में मांग की गई है कि शाहीनबाग में जारी प्रदर्शन को हटाया जाए ताकि कालिंदी कुंज और शाहीनबाग का रास्ता फिर से खुल सके। इसके लिए न्यायालय केंद्र सरकार और संबंधित विभाग को आदेश दे। याचिका में यह भी मांग की गई है कि सार्वजनिक स्थलों पर धरना प्रदर्शन को प्रतिबंधित करने के लिए न्यायालय केंद्र सरकार को दिशानिर्देश जारी करने का आदेश दे। कालिंदी कुंज-शाहीन बाग मार्ग बंद होने से यात्रियों के लिए होने वाली बड़ी असुविधा का हवाला देते हुए याचिका में कहा गया है कि लोग डीएनडी फ्लाईओवर और आश्रम जैसे वैकल्पिक मार्गों से यात्रा करने को मजबूर हैं, जिसके कारण यात्रियों का बहुमूल्य समय और ईंधन की बर्बादी हो रही है। 
 

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