सूरत रेप केस: सुप्रीम कोर्ट में आसाराम बापू की जमानत याचिका खारिज

Edited By Yaspal,Updated: 15 Jul, 2019 07:02 PM

surat rape case asaram bapu s bail plea rejected in supreme court

उच्चतम न्यायालय ने गुजरात में दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में आसाराम की जमानत याचिका सोमवार को खरिज कर दी। गुजरात सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति एन. वी. रमन की अध्यक्षता...

नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने गुजरात में दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में आसाराम की जमानत याचिका सोमवार को खरिज कर दी। गुजरात सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति एन. वी. रमन की अध्यक्षता वाली पीठ को सूचित किया कि इस मामले की सुनवाई चल रही है और अब भी 210 गवाहों के साथ जिरह होनी है।
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याचिका खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि निचली अदालत सुनवाई जारी रखेगी और आसाराम की याचिका खारिज करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा कही गई बातों से प्रभावित नहीं होगी।

सूरत की रहने वाली दो बहनों ने आसराम और उनके बेटे नारायण साई के खिलाफ बलात्कार करने और बंधक बनाकर रखने की शिकायत दर्ज करायी थी।

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