मानहानि के मामले में अदालत ने कीर्ति आजाद को आरोपी के तौर पर तलब किया

Edited By ,Updated: 09 Dec, 2016 08:56 PM

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मानहानि के मामले में अदालत ने कीर्ति आजाद को आरोपी के तौर पर तलब किया

नई दिल्ली: भाजपा के निलंबित सांसद कीर्ति आजाद को एक अधिवक्ता द्वारा दायर फौजदारी मानहानि की शिकायत मामले में दिल्ली की एक अदालत ने आरोपी के तौर पर आज तलब किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व क्रिकेटर ने बीसीसीआई लोकपाल और अन्य को भेजे गए ई-मेल में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। अधिवक्ता ने दावा किया कि आजाद ने 15 सितंबर को कई लोगों को ई-मेल भेजा था, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि शिकायतकर्ता दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन अधिकारियों और अन्य पर दबाव डालने के लिए झूठे मामले दायर किया करता था।   

मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अभिलाश मल्होत्रा ने अगले साल 19 मई को आजाद को अदालत के समक्ष पेश होने को कहा। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 499 (मानहानि) और धारा 500 (मानहानि के लिए सजा) का अपराध बनता है। मजिस्ट्रेट ने कहा, ‘‘ई-मेल को पूरी तरह पढऩे पर पता चलता है कि शिकायतकर्ता को डीडीसीए और अन्य व्यक्तियों को आतंकित करने के लिए झूठा मामला दायर करने के लिए नकारात्मक रूप में दर्शाया गया है। ई-मेल की सामग्री से प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 499, 500 के घटकों का खुलासा होता है। 

उसी अनुसार, कीर्ति आजाद को आईपीसी की धारा 499, 500 के तहत अपराधों के लिए 19 मई 2017 को तलब किया जाए।’’ अदालत ने कहा कि ई-मेल की भाषा से यह स्पष्ट है कि कई अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अधिवक्ता गौतम दत्ता मामले में शिकायतकर्ता हैं। उन्होंने आजाद के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि पूर्व क्रिकेटर ने बीसीसीआई लोकपाल और अन्य को ई-मेल भेजा था और उनके खिलाफ आरोप लगाए थे। 

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