Edited By Anu Malhotra,Updated: 15 Mar, 2022 05:23 PM
तमिलनाडु की एक अदालत ने नया फरमान जारी किया है। अदालत का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर के समय में निजी काम के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इतना ही नहीं कोर्ट ने इस बारे में तमिलनाडु सरकार से नियम-कायदे बनाने के लिए भी कहा है।
चेन्नई: तमिलनाडु की एक अदालत ने नया फरमान जारी किया है। अदालत का कहना है कि सरकारी कर्मचारियों को दफ्तर के समय में निजी काम के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इतना ही नहीं कोर्ट ने इस बारे में तमिलनाडु सरकार से नियम-कायदे बनाने के लिए भी कहा है।
दरअसल, मदुरै में स्वास्थ्य विभाग की एक महिला कर्मचारी ने मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है जिसमें उसने बताया कि उन्हें दफ्तर के काम के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए पाया गया था. इस वजह से विभाग ने उन्हें निलंबित कर दिया था. इसके खिलाफ उन्होंने अदालत में याचिका लगाते हुए मांग की थी कि उनका निलंबन आदेश रद्द करने का विभाग को आदेश दिया जाए।
वहीं इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम याचिका के विस्तार में जाने से ही इंकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह आजकल बहुत आम बात हो गई है कि सरकारी कर्मचारी दफ्तर के काम के दौरान निजी काम के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, यह अच्छा चलन नहीं है इसलिए सरकारी कर्मचारियों को इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। इसके साथ ही अदालत ने याचिका लगाने वाली महिला कर्मचारी को राहत देने से इंकार कर दिया।