'आरोपी को जज पर टिप्पणी का अधिकार नहीं', सुकेश की याचिका पर कोर्ट ने कहा- सुनवाई ही नहीं करेंगे

Edited By rajesh kumar,Updated: 18 Mar, 2023 03:11 PM

the accused does not have the right to comment on the judge

200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर द्वारा दाखिल एक याचिका को लेकर पटियाला हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है।

नेशनल डेस्क: 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद महाठग सुकेश चंद्रशेखर द्वारा दाखिल एक याचिका को लेकर पटियाला हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। कोर्ट ने सुकेश के वकील को फटकार लगाते हुए कहा कि जब आपको राहत मिलती है तो कोर्ट अच्छा है, लेकिन जब राहत नहीं मिलती है तो कोर्ट बायस (पक्षपात) है। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि याचिका आधारहीन है। इसके साथ ही अदालत ने सुकेश चंद्रशेखर की हिरासत 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दी। 

आरोपी को जज पर टिप्पणी का अधिकार नहीं
पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा याचिका की डिटेल में नहीं जाएगा। कोर्ट किसी आरोपी के डिक्टेशन पर कोई राहत तब नहीं देगा, जब तक वह राहत कानून के दायरे में ना हो। जज ने कहा कि पीठासीन अधिकारी पर जो टिप्पणी की गई, वह बर्दाश्त नहीं की जा सकती। आरोपी को जज पर टिप्पणी का अधिकार नहीं है। 

सुनवाई से इनकार किया
दरअसल 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर ने याचिका दायर कर केस को दूसरे जज को ट्रांसफर करने की मांग की थी। सुकेश चंद्रशेखर ने याचिका में जज पर पक्षपात करने का आरोप लगाया था। पटियाला हाउस कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर की इसी याचिका पर सुनवाई से इनकार किया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने सुकेश द्वारा याचिका दाखिल करने पर नाराजगी जताई। 

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