नेहा शौरी के परिवार को 31 लाख के वित्तीय लाभ देने की मंजूरी

Edited By Priyanka rana,Updated: 11 Sep, 2019 09:00 AM

approval of giving financial benefits of 31 lakhs to neha shourie s family

पंजाब मंत्रिमंडल ने विशेष केस के तौर पर मृतका नेहा शौरी के कानूनी वारिसों को लगभग 31 लाख रुपए के वित्तीय लाभ देने की मंजूरी दे दी है।

सुल्तानपुर लोधी/चंडीगढ़(अश्वनी) : पंजाब मंत्रिमंडल ने विशेष केस के तौर पर मृतका नेहा शौरी के कानूनी वारिसों को लगभग 31 लाख रुपए के वित्तीय लाभ देने की मंजूरी दे दी है। नेहा शौरी जोनल लाइसैंसिंग अथॉरिटी मोहाली के तौर पर तैनात थीं। उनकी 29 मार्च-2019 को ड्यूटी के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मंत्रिमंडल ने महसूस किया कि नेहा ने ड्यूटी बेधड़क होकर समर्पित भावना से निभाई। इस कारण उनके परिवार को वित्तीय लाभ देने का निर्णय लिया गया।

इन वित्तीय लाभों में एक्स ग्रेशिया के 20 लाख रुपए, जी.आई.एस. की बचत राशि 0.09 लाख के अलावा डैथ-कम-रिटायरमैंट ग्रैच्युटी के 6.99 लाख रुपए, लीव एनकैशमैंट के 3.28 लाख रुपए और जी.आई.एस. के 0.60 लाख रुपए शामिल हैं। नेहा साल 2007 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में ड्रग इंस्पैक्टर चुनी गई थीं। उन्होंने अक्तूबर-2007 में रोपड़ जिले में ड्यूटी ज्वाइन की व साल 2013 में उन्हें जिला जोनल लाइसैंसिंग अथॉरिटी की जिम्मेदारी दी।

लाइसैंस रद्द किया तो नेहा को मार डाला था :
उल्लेखनीय है कि 29 मार्च को खरड़ स्थित फूड कैमीकल टैस्टिंग लैब में घुसकर बलविंदर नामक आरोपी ने जोनल लाइसैंसिंग अथॉरिटी डॉ. नेहा शौरी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसने खुद को भी गोली मार ली थी। मामले में दोनों की जान चली गई। बलविंदर की केमिस्ट शॉप का लाइसैंस प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री के चलते तत्कालीन ड्रग इंस्पैक्टर डॉ. नेहा शौरी ने दस साल पहले रद्द किया था।

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