स्वास्थ्य विभाग ने कसी कमर, दुकानदारों को दिए निर्देश

Edited By chandra kant,Updated: 10 Oct, 2020 08:57 PM

instructions given to shopkeepers

मिठाई कब बनी और कब एक्सपायरी डेट है लिखें दुकानदार : डी.एच.ओ.

नयागांव, (मुनीष जोशी): कोविड-19 व लोगों की सुरक्षा को देखते अगर किसी भी मिठाई की दुकान पर खराब मिठाई पाई गई तो अब खैर नहीं है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी कमर कस ली गई है। स्वास्थ्य विभाग के डी.एच.ओ. (जिला हैल्थ ऑफिसर) डॉक्टर सुभाष कुमार ने बताया मिठाई की दुकानों पर दुकानदार मिठाई की एक्सपायरी डेट भी लिखेंगे कि मिठाई कब बनी है। यदि कोई दुकानदार नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। डॉ. सुभाष ने बताया फैस्टीवल सीजन और कोरोना वायरस के चलते लोगों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार के आदेशों पर यह कदम उठाया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम की ओर से मोहाली, खरड़, कुराली, नयागांव, जीरकपुर, डेराबस्सी सहित अन्य नगर गांवों दुकानों पर चेकिंग अभियान जल्द चलाया जाएगा। 

 

दुकानों में साफ-सफाई के भी पुख्ता प्रबंध रखना जरूरी
डॉ. सुभाष कुमार ने बताया कि जिलेभर की सभी स्वीट्स और मिठाई की दुकानदारों को अपनी-अपनी दुकान पर सफाई के भी पुख्ता प्रबंध करने होंगे। अगर चेकिंग के दौरान किसी भी दुकान में जिंदगी या मिठाइयों पर मक्खियां मंडराती पाई गई तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग के नियमों के साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 
मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा रखें ख्याल
डी.एच.ओ. डॉ. सुभाष की ओर से दुकानदारों को दुकानों में मास्क पहनने और सोशल डिस्टैंंसिंग रखने की हिदायत भी की गई है। ताकि दुकानदार और लोग कोरोना वायरस से बचाव कर सकें। डॉ. सुभाष ने फूड्स और मिठाई की दुकानदारों से अपील की गई है कि उनके पास कोई भी कर्मचारी या दुकानदार को बुखार आता है तो वह तुरंत अपना कोरोना टेस्ट करवाएं। अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो वह दुकान में 14 दिन के लिए न आए। 

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