नई पैंशन स्कीम में प्रशासन के मुलाजिमों को पंजाब सरकार की तर्ज पर ही मिलेगा लाभ

Edited By Priyanka rana,Updated: 19 Feb, 2020 12:27 PM

new pension scheme

चंडीगढ़ प्रशासन ने नई पैंशन स्कीम में कवर अपने मुलाजिमों को रिटायरमैंट ग्रेच्युटी और डैथ ग्रेज्युटी पंजाब सरकार की तर्ज पर ही देने का फैसला कर लिया है।

चंडीगढ़(साजन) : चंडीगढ़ प्रशासन ने नई पैंशन स्कीम में कवर अपने मुलाजिमों को रिटायरमैंट ग्रेच्युटी और डैथ ग्रेज्युटी पंजाब सरकार की तर्ज पर ही देने का फैसला कर लिया है। चंडीगढ़ प्रशासन के फाइनैंस व प्लानिंग अफसर की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों को जारी लैटर में कहा गया है कि नैशनल पैंशन स्कीम के अंडर चंडीगढ़ के जो भी मुलाजिम हैं, उन्हें पंजाब सरकार की तर्ज पर ही लाभ दिया जाए। 

पंजाब सरकार के फाइनैंस विभाग की फाइनैंस पैंशन पॉलिसी एंड कोआर्डीनेशन ब्रांच की ओर से 12 फरवरी, 2020 को जारी लैटर का हवाला दिया गया है। इसमें 6.16, 6.16एए. 6.16बी एवं 6.16सी पंजाब सिविल सर्विस रूल्स का हवाला दिया गया है। इसमें वह सब मुलाजिम शामिल हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 2004 के बाद सर्विस ज्वाइन की है और वह नई पैंशन स्कीम एन.पी.एस. के अंडर आते हैं। 

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