राजस्थान में 19 अप्रैल से एक जून तक लगा एग्जिट पोल पर पूर्ण प्रतिबंध

Edited By Pardeep,Updated: 28 Mar, 2024 11:30 PM

complete ban on exit polls in rajasthan from april 19 to june 1

भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के तहत आगामी 19 अप्रैल से लेकर एक जून तक के लिए एक्जिट पोल पर रोक लगा दी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि इस दौरान देश भर में सभी लोकसभा क्षेत्रों में एक्जिट पोल का प्रकाशन और प्रसारण...

जयपुरः भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के तहत आगामी 19 अप्रैल से लेकर एक जून तक के लिए एक्जिट पोल पर रोक लगा दी है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि इस दौरान देश भर में सभी लोकसभा क्षेत्रों में एक्जिट पोल का प्रकाशन और प्रसारण प्रतिबंधित रहेगा। 

भारत निर्वाचन आयोग से मिले निर्देशों के अनुसार राजस्थान सहित अन्य चुनाव वाले सभी राज्यों में मतदान से 48 घंटे पूर्व ओपिनियन पोल या अन्य पोल सर्वे के प्रसारण पर प्रतिबंध रहेगा। अधिसूचना के अनुसार एग्जिट पोल करना और एग्जिट पोल के परिणामों को समाचार पत्रों में प्रकाशित या इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रसारित करना अथवा अन्य किसी तरीके से प्रचार-प्रसार करने पर भी पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। 

उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रोनिक मीडिया में किसी ओपिनियन पोल या किसी अन्य प्रकार के मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी निर्वाचन मामले का प्रदर्शन 48 घंटों की अवधि जो इन चुनावों के संबंध में मतदान के समापन के लिए नियत घंटों के साथ समाप्त हुई हो, तक के लिए रोक रहेगी। भारत निर्वाचन आयोग ने जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 126 ए की उपधारा (1) के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल को इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया के जरिए या अन्य तरीके से प्रसारित करने पर प्रतिबंध लगाया है। 

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