अनुराग की बर्खास्तगी के बाद BCCI पर मंडराया खतरा

Edited By ,Updated: 05 Jan, 2017 07:21 PM

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भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय...

नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को उच्चतम न्यायालय द्वारा बर्खास्त किए जाने के बाद क्रिकेट बोर्ड के सामने अब अपने सभी पदाधिकारी गंवाने का खतरा मंडराने लगा है। यदि उच्चतम न्यायालय के दो जनवरी के आदेश में संशोधन की लोढा समिति की व्याख्या सही पाई जाती है तो बीसीसीआई के सामने खतरा कहीं ज्यादा बड़ा है। इसका परिणाम यह हो सकता है कि बीसीसीआई के सभी मौजूदा पदाधिकारियों और राज्य संघों में अधिकतर सीनियर प्रशासकों को हटना पड़ सकता है।

न्यायालय ने किया संंशोधन
उच्चतम न्यायालय ने दो जनवरी के अपने आदेश में पदाधिकारियों की योग्यता के संबंध में एक उपनियम में मंगलवार को संशोधन किया है। पहले के आदेश में कहा गया था कि कोई व्यक्ति पदाधिकारी बनने से तब अयोग्य हो सकता है यदि वह कुल नौ वर्षों की अवधि के लिए बीसीसीआई का पदाधिकारी रहा हो लेकिन अदालत ने मंगलवार को इसमें संशोधन किया कि कोई व्यक्ति पदाधिकारी बनने से तब अयोग्य हो सकता है यदि वह बीसीसीआई या राज्य संघ में कुल नौ वर्षों की अवधि के लिये पदाधिकारी रहा हो। इस संशोधन में लोढा समिति की व्याख्या के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बीसीसीआई या राज्य स्तर पर अथवा दोनों को मिलाकर कुल नौ वर्षों के लिये पदाधिकारी रहा हो तो वह तत्काल प्रभाव से बीसीसीआई या राज्य स्तर का पदाधिकारी नहीं बन सकता है। समझा जाता है कि लोढा समिति ने इस मामले में बीसीसीआई के वकील सहित अन्य वकीलों से विचार विमर्श करने के बाद यह व्याख्या निकाली है। 

लगा है गलत हलफनामा देने का आरोप
गौरतलब है कि 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेट की दुनिया में बड़े बदलाव के तहत कदम उठाते हुए बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के को उनके पद से हटा दिया था। अनुराग ठाकुर पर सुप्रीम कोर्ट में गलत हलफनामा देने का आरोप है। इसके लिए उन पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का भी केस चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, 'अनुराग ठाकुर के खिलाफ कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए?' कोर्ट ने इस मामले पर अनुराग ठाकुर से जवाब दाखिल करने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसले बीसीसीआई द्वारा लोढा समिति की सिफारिशें न मानने पर लिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी। 

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