अदालत ने दिल्ली पुलिस से कहा, बयान दर्ज करने से पहले गवाहों की कोविड-19 जांच कराएं

Edited By Updated: 16 May, 2020 10:31 PM

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नयी दिल्ली, 16 मई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को स्थानीय पुलिस को निर्देश दिया कि वह उत्तर-पूर्वी दिल्ली साम्प्रदायिक हिंसा मामले के दो गवाहों का बयान दर्ज करने से पहले उनकी कोविड-19 की जांच कराएं।

नयी दिल्ली, 16 मई (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को स्थानीय पुलिस को निर्देश दिया कि वह उत्तर-पूर्वी दिल्ली साम्प्रदायिक हिंसा मामले के दो गवाहों का बयान दर्ज करने से पहले उनकी कोविड-19 की जांच कराएं।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार सिरोही ने जांच अधिकारी से कहा कि मौजूदा हालात में अदालत के कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वह अभियोजन पक्ष के गवाहों की पहले कोविड-19 जांच कराए उसके बाद अदालत उनका बयान दर्ज करेगी।

अदालत उस मामले की सुनवाई की रही थी जिसमें जामिया समन्वय समिति के सदस्यों मीरान हैदर, सरफूरा जारगर, जामिया मिल्लिया इस्लामिया एलुमनी एसोसिएशन के अध्यक्ष शिफा-उर-रहमान, आप के निलंबित पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ हिंसा के दौरान कथित रूप से लोगों को भड़काने को लेकर गैरकानूनी गतिविधियां (निषेध) कानून लागू किया गया है।


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