Edited By PTI News Agency,Updated: 11 Aug, 2020 11:39 PM
नयी दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा) सरकार ने पर्यावरण को बुरी तरह प्रभावित करने वाले कुछ रसायनों के आयात से जुड़े नियम मंगलवार को कड़े कर दिए।
नयी दिल्ली, 11 अगस्त (भाषा) सरकार ने पर्यावरण को बुरी तरह प्रभावित करने वाले कुछ रसायनों के आयात से जुड़े नियम मंगलवार को कड़े कर दिए।
विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि सरकार ने 18 रसायनों के आयात से जुड़़े नियम कड़े किए हैं। इनमें कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोडाईफ्लूरोमीथेन और डाईक्लोरोटेट्राफ्लूरोइथेन जैसे रसायन शामिल हैं।
यह अधिसूचना विभिन्न रसायनों के आयात की नीतिगत शर्तों में संशोधन करेगी।
महानिदेशालय ने कहा कि कुछ रसायनों के आयातकों को बिल की प्रतिलिपि 30 दिन के भीतर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ओजोन प्रकोष्ठ में भी जमा करानी होगी।
इसके अलावा हाईड्रोक्लोरोफ्लूरोकार्बन-141बी के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह फोम के विनिर्माण में उपयोग होने वाला रसायन है और यह ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले सबसे खतरनाक रसायनों में से एक है।
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