Edited By PTI News Agency,Updated: 22 Oct, 2020 11:42 PM
नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने बृहस्पतिवार को वैकल्पिक निवेशक कोषों (एआईएफ) के पंजीकरण के लिये आवेदन की मंजूरी को लेकर नियम कायदे जारी किये।
नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने बृहस्पतिवार को वैकल्पिक निवेशक कोषों (एआईएफ) के पंजीकरण के लिये आवेदन की मंजूरी को लेकर नियम कायदे जारी किये।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अनुसार आवेदनों के प्रसंस्करण और नई योजना शुरू किये जाने के साथ यह देखा गया कि एआईएफ प्रबंधक प्राय: एक निवेश समिति गठित करने का प्रस्ताव करते हैं। समिति के पास प्रबंधक को निवेश के बारे में सिफारिश करने की जिम्मेदारी होती है।
कुछ आवेदनों में निवेश समिति को एआईएफ के निवेश निर्णय की मंजूरी की जिम्मेदारी दी गयी होती है। ऐसी समितियों में आंतरिक सदस्यों के रूप में कर्मचारी, निदेशक या प्रबंधक भागीदार तथा/या बाह्य सदस्य शामिल हो सकते हैं।
इस सप्ताह की शुरूआत में नियामक ने एआईएफ नियमों में संशोधन किया था। इसके तहत यह व्यवस्था की गयी कि प्रबंधक एआईएफ के निवेश फैसलों को मंजूरी देने के लिये एक निवेशक समिति गठित कर सकते हैं जो कुछ शर्तों पर निर्भर करेगा।
सेबी ने परिपत्र में कहा, ‘‘जिन आवेदनों में निवेश समिति एआईएफ के निवेश फैसलों की मंजूरी देने के लिये गठित करने का प्रस्ताव होगा, उसमें बाह्य सदस्य शामिल होंगे जो भारतीय नागरिक हों और यहां रहते हों।’’
नियामक ने कहा कि अगर ऐसी समिति में बाह्य सदस्य अगर यहां प्रवास करने भारतीय नागरिक नहीं हैं, तब उसका विचार केवल सरकार तथा रिजर्व बैंक से मंजूरी मिलने के बाद ही किया जाएगा।
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