Edited By PTI News Agency,Updated: 09 Feb, 2021 10:26 PM
नयी दिल्ली, नौ फरवरी (भाषा) खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने सभी खाद्य पदार्थों में बाहरी वसा के प्रयोग को सीमित करने के लिये नियम अधिसूचित कर दिये हैं।
नयी दिल्ली, नौ फरवरी (भाषा) खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने सभी खाद्य पदार्थों में बाहरी वसा के प्रयोग को सीमित करने के लिये नियम अधिसूचित कर दिये हैं।
नियामक ने मंगलवार को एक बयान में कहा, ‘‘सभी खाद्य पदार्थों में अलग से तेल या वसा की मात्रा को सीमित करने के नियम हाल ही में राजपत्र में प्रकाशित किए गए है।’’
इस नियमन के साथ भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) बाहर की वसा के प्रयोग को सीमित करने वाले प्रमुख राष्ट्रों के खाद्य स्वच्छता विनियामकों में शामिल हो गया है।’’
भारत समेत लगभग 40 देशों ने ट्रांस यानी बाहर की वसा के उन्मुलन के लिये सर्वश्रेष्ठ मानकों का पालन किया है। एशिया में भारत थाईलैंड के बाद ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है।
पिछले साल 29 दिसंबर को अधिसूचित विनियमन के तहत, एफएसएसएआई ने औद्योगिक ट्रांस फैटी एसिड की सीमा जनवरी 2021 तक तीन प्रतिशत और जनवरी 2022 तक दो प्रतिशत सीमित करने का नियम निर्धारित किया है।
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