Edited By PTI News Agency,Updated: 22 Jun, 2021 03:22 PM
नयी दिल्ली, 22 जून (भाषा) केंद्रीय बिजली, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने मंगलवार को कहा कि नवीकरणीय खरीद उत्तरदायित्व (आरपीओ) के तहत हरित हाइड्रोजन की खरीद को अनिवार्य किया जाएगा।
नयी दिल्ली, 22 जून (भाषा) केंद्रीय बिजली, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने मंगलवार को कहा कि नवीकरणीय खरीद उत्तरदायित्व (आरपीओ) के तहत हरित हाइड्रोजन की खरीद को अनिवार्य किया जाएगा।
आरपीओ के तहत बिजली वितरण कंपनियों, खुली पहुंच वाले उपभोक्ताओं और कैप्टिव उपयोगकर्ताओं जैसे थोक खरीदारों को बिजली की कुल खपत में एक निश्चित अनुपात में अक्षय ऊर्जा खरीदना होगा। ये उपभोक्ता आरपीओ मानदंडों को पूरा करने के लिए अक्षय ऊर्जा उत्पादकों से आरई प्रमाणपत्र भी खरीद सकते हैं।
सिंह ने संयुक्त राष्ट्र की उच्च स्तरीय ऊर्जा वार्ता में भारत की भूमिका के संबंध में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम से पहले संवाददाताओं से कहा कि हरित हाइड्रोजन के लिए आरपीओ, जिसे हाइड्रोजन खरीद उत्तरदायित्व भी कहा जा सकता है, के जरिये राज्य उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करेंगे।
उन्होंने कहा, ‘‘हम आरपीओ में हरित हाइड्रोजन को शामिल करने जा रहे हैं।’’
नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रोलिसिस के इस्तेमाल से पानी को विभाजित कर हरित हाइड्रोजन को तैयार किया जाता है और यह मीथेन से उत्पन्न होने वाले ग्रे हाइड्रोजन से अलग है।
सिंह ने राज्यों द्वारा आरपीओ लक्ष्यों को हासिल करने में कमी पर निराशा भी व्यक्त की।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।