Edited By PTI News Agency,Updated: 30 Nov, 2021 10:10 PM
नयी दिल्ली, 30 नवंबर (भाषा) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक को राहत देते हुए एनएसई की तरफ से कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के बारे में जारी एक निर्देश को निरस्त कर दिया है।
नयी दिल्ली, 30 नवंबर (भाषा) प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक को राहत देते हुए एनएसई की तरफ से कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग के बारे में जारी एक निर्देश को निरस्त कर दिया है।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ने कहा था कि कार्वी के बैंक खाते में पड़ी राशि उसकी चूककर्ता समिति की परिसंपत्ति है। एक्सिस बैंक ने गत वर्ष आठ दिसंबर को एनएसई की तरफ से जारी निर्देश को सैट में चुनौती दी थी।
बैंक का कहना था कि एक्सचेंज के पास बैंक को किसी ग्राहक का खाता फ्रीज करने का निर्देश देने का अधिकार नहीं है। उसने यह दलील भी दी कि वह कोई कारोबारी सदस्य न होकर एक वाणिज्यिक बैंक है लिहाजा उस पर सेबी के नियम नहीं लागू होते हैं।
इस पर सैट ने अपने फैसले में कहा है कि एनएसई के पास कार्वी के खाते में पड़ी राशि जब्त करने का बैंक को निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है। उसने यह भी कहा कि चूककर्ता समिति को कार्वी की सभी संपत्तियों पर अधिकार नहीं मिल जाता है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।