अनुचित व्यवहार के लिये कतई बर्दाश्त न करने की नीति : सीबीआई

Edited By PTI News Agency,Updated: 16 May, 2022 11:02 PM

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नयी दिल्ली, 16 मई (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने हाल में जीएसटी एवं सीमा शुल्क विभाग से प्रतिनियुक्ति पर एजेंसी में आए एक अधिकारी को सोमवार को उनकी मूल सेवा में वापस भेज दिया गया।

नयी दिल्ली, 16 मई (भाषा) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने हाल में जीएसटी एवं सीमा शुल्क विभाग से प्रतिनियुक्ति पर एजेंसी में आए एक अधिकारी को सोमवार को उनकी मूल सेवा में वापस भेज दिया गया।
अधिकारियों ने बताया कि उक्त अधिकारी पर अपने फरीदाबाद स्थित आवास के पास सुरक्षा गार्ड और पुलिसकर्मियों से कथित तौर पर झगड़ा करने के बाद यह कार्रवाई की गई।
उन्होंने कहा कि आशीष सोलंकी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई उनके “अनुचित व्यवहार” को सीबीआई के शीर्ष अधिकारियों के संज्ञान में लाए जाने के तुरंत बाद की गई थी। उन्होंने कहा कि यह अपने अधिकारियों के दुर्व्यवहार के प्रति एजेंसी की कतई बर्दाश्त न करने नीति का हिस्सा है।

सोलंकी मुख्य आयुक्त जीएसटी और सीमा शुल्क, गुवाहाटी के कार्यालय से प्रतिनियुक्ति पर अप्रैल में एक निरीक्षक के तौर पर सीबीआई में शामिल हुए थे।

उन्होंने कहा कि उन्हें हाल में केंद्रीय एजेंसी की बैंक प्रतिभूति और धोखाधड़ी शाखा आवंटित की गई थी। उन्होंने बताया कि पता चला कि वह फरीदाबाद रह रहे थे जहां रविवार रात वह कथित तौर पर पार्टी कर रहे थे, तभी सुरक्षा गार्डों ने उनसे शोर न करने को कहा।

उन्होंने कहा कि आरोप है कि सोलंकी ने न केवल सुरक्षा कर्मचारियों के साथ बल्कि स्थानीय पुलिस के साथ भी मारपीट की। उन्होंने बताया कि फरीदाबाद पुलिस ने सोलंकी को सुबह गिरफ्तार कर लिया।

अधिकारियों ने बताया कि जब दोपहर में सीबीआई के शीर्ष अधिकारियों के संज्ञान में मामला लाया गया, तो उन्हें तुरंत उनकी मूल सेवा जीएसटी और सीमा शुल्क, गुवाहाटी के मुख्य आयुक्त कार्यालय वापस भेजने के आदेश जारी किए गए।



यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

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