फिर जेल जाएंगे बाहुबली शहाबुद्दीन, कोर्ट ने की जमानत रद्द

Edited By ,Updated: 30 Sep, 2016 02:24 PM

rjd shahabuddin sc

राजद के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता शहाबुद्दीन की जेल से रिहाई के खिलाफ दायर अर्जियों पर उच्चतम न्यायालय ने आज अहम फैसला सुनाते हुए जमानत रद्द कर दी है।

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन को करारा झटका देते हुए पटना उच्च न्यायालय से मिली उसकी जमानत आज निरस्त कर दी। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष और न्यायमूर्ति अमिताभ रॉय की पीठ ने पूर्व सांसद को तत्काल आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया। पीठ ने बिहार सरकार को इस बाहुबली नेता को तत्काल हिरासत में लेने का आदेश भी दिया। 

न्यायालय ने कहा कि इस मामले में पटना उच्च न्यायालय का फैसला निरस्त किया जाता है। पीठ ने निचली अदालत को भी निर्देश दिया कि शहाबुद्दीन की जमानत निरस्त कराने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने वाले चंद्रकेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू के बेटे राजीव रोशन की हत्या के मामले का तेजी से निपटारा करे। इस हत्या के मामले में शहाबुद्दीन आरोपी है। पीठ ने सभी संबद्ध पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कल अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और फैसला सुनाने के लिए आज की तारीख मुकर्रर की थी।

चंदाबाबू और उनकी पत्नी के आंखू में खुशी के आंसू
तेजाब कांड में अपने तीन बेटों को खो चुके चंदा बाबू और उनकी पत्नी कलावती देवी अपनी खुशी जाहिर करते हुए रो पड़े। उन्होंने कहा कि भगवान पर पूरा भरोसा हो गया कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। 


 

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