Edited By Punjab Kesari,Updated: 27 Feb, 2018 01:48 PM
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर दाताओं को ई-नोटिस भेजने के लिए एक नई केंद्रीकृत संचार योजना अधिसूचित की है। यह कर अधिकारियों और आकलनकर्ताओं के बीच संचार को देश भर में कागजमुक्त करने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है।
नई दिल्लीः केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने आयकर दाताओं को ई-नोटिस भेजने के लिए एक नई केंद्रीकृत संचार योजना अधिसूचित की है। यह कर अधिकारियों और आकलनकर्ताओं के बीच संचार को देश भर में कागजमुक्त करने की सरकार की महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है।
सीबीडीटी ने जारी अधिसूचना में कहा है कि इस योजना से यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी प्रक्रिया के संबंध में संबंधित प्राधिकरण के पास लोगों को स्वयं या किसी प्रतिनिधि के जरिये उपस्थित नहीं होना पड़े। कर विभाग के संबंधित अधिकारी डिजिटल हस्ताक्षर का इस्तेमाल कर करदाता को ईमेल द्वारा इस तरह के नोटिस भेज सकेंगे। केंद्रीकृत संचार केंद्र में रखा गया एक यंत्र कर दाताओं का अनुरोध स्वीकार करेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘योजना की अधिसूचना देश भर में ई-आकलन प्रक्रिया शुरू करने की दिशा में बढ़ाया गया एक अगला कदम है। नई प्रणाली को परिचालन में लाने से पहले आने वाले दिनों में कुछ और आदेश भी जारी होंगे।’’