खरीदने के बाद फोन हुआ खराब, अब कम्पनी देगी मोबाइल की कीमत

Edited By Punjab Kesari,Updated: 12 Feb, 2018 09:39 AM

company will pay the price of mobile

एक व्यक्ति ने पैनासोनिक का मोबाइल फोन लिया। फोन खरीदने के बाद खराब हो गया। दुकानदार ने भी उसकी कोई सुनवाई नहीं की जिस कारण जिला उपभोक्ता फोरम ने विपक्षी को मोबाइल फोन की वास्तविक कीमत लौटाने के आदेश दिए हैं। यह भुगतान उसे 30 दिन के अंदर करने को कहा...

देहरादूनः एक व्यक्ति ने पैनासोनिक का मोबाइल फोन लिया। फोन खरीदने के बाद खराब हो गया। दुकानदार ने भी उसकी कोई सुनवाई नहीं की जिस कारण जिला उपभोक्ता फोरम ने विपक्षी को मोबाइल फोन की वास्तविक कीमत लौटाने के आदेश दिए हैं। यह भुगतान उसे 30 दिन के अंदर करने को कहा गया है।

क्या है मामला
राजेश सिंगल निवासी लक्खीबाग ने पैनासोनिक इंडिया प्रा. लि. गुडग़ांव (हरियाणा) के मुताबिक उसने माही कम्युनिकेशन से वर्ष 2015 में 7000 रुपए में पैनासोनिक का मोबाइल खरीदा था। फोन पर पैनासोनिक इंडिया की ओर से एक साल की वारंटी दी गई थी, लेकिन खरीदने के बाद से ही फोन ने ठीक से काम नहीं किया जिसकी शिकायत उसने माही कम्युनिकेशन से की। इसके बाद फोन को सॢवस सैंटर भेजा गया, लेकिन सॢवस सैंटर ने भी मोबाइल को ठीक से सही नहीं किया और फिर से उसमें खराबी आ गई। इसके बाद मोबाइल 4 बार ठीक करने के लिए दिया गया, लेकिन वह सही नहीं हुआ। परेशान होकर उसने उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।

यह कहा फोरम ने
उपभोक्ता फोरम की अध्यक्षा अलका नेगी और सदस्य विमल प्रकाश नैथानी ने मामले की सुनवाई की। उन्होंने कम्पनी को राजेश सिंगल को मोबाइल फोन की वास्तविक कीमत अदा करने और वाद व्यय के रूप में 4000 रुपए एक माह के अंदर भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।

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