Edited By Punjab Kesari,Updated: 05 Aug, 2017 02:32 PM
श्रम मंत्रालय ने आज एक समिति का गठन किया है जो न्यूनतम वेतन तय करने के फार्मूला ....
नई दिल्लीः प्राइवेट सेक्टर और सरकारी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ग्रैच्युटी के लिए समय-सीमा कम करने पर विचार कर रही है। प्रस्ताव पर सहमति बन गई तो एक साल बाद नौकरी छोड़ने वाला या निकाला जाने वाला कर्मचारी भी ग्रैच्युटी का हकदार होगा। अभी 5 साल की नौकरी पूरी करने पर ही कर्मचारी ग्रैच्युटी के योग्य होता है। इससे संबंधित प्रस्ताव दूसरे मंत्रालयों को भेजा जा चुका है।
संसद में पेश करना बाकी
मंत्रालयों से जल्द ही हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। पेमेंट ऑफ ग्रैच्युटी ऐक्ट में भी संशोधन जल्द ही होगा। बता दें कि इससे पहले सरकार ने सिफारिश की थी कि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे लोगों को भी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ही अधिकतम 20 लाख रुपए तक ग्रैच्युटी मिले। कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद अब इसे संसद में विधेयक के रूप में पेश किया जाना बाकी है।