Edited By ,Updated: 22 Apr, 2017 05:28 PM
ऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब कर्मचारी घर खरीदने या घर बनाने के लिए अपने पीएफ से 90% तक रकम निकाल सकते हैं।
नई दिल्लः ऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को मोदी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। अब कर्मचारी घर खरीदने या घर बनाने के लिए अपने पीएफ से 90% तक रकम निकाल सकते हैं। इसके अलावा वे अपने मंथली कंट्रीब्यूशन से होम लोन की ईएमआई भी चुका सकते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार ने ई.पी.एफ. एक्ट 1952 में एमेंडमेंट किया है।
12 अप्रैल से लागू हुआ नया प्रोविजन
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) के मेंबर्स के लिए हाऊसिंग स्कीम से जुड़ा यह प्राेविजन 12 अप्रैल से लागू हो गया है। इससे ई.पी.एफ.ओ. के करीब 4 करोड़ मेंबर्स को फायदा होगा। केंद्र सरकार ने 12 अप्रैल को इस बारे में गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
मेंबर को बनना होगा सोसायटी का मेंबर
ई.पी.एफ.ओ. मेंबर को हाऊसिंग स्कीम का फायदा उठाने के लिए 10 मेंबर्स वाली को-ऑपरेटिव या हाऊसिंग परपज के लिए बनाई गई सोसायटी का मेंबर बनना होगा। ई.पी.एफ.ओ. मेंबर इस स्कीम के तहत पीएफ से पैसा तभी निकाल पाएंगे, जब वे कम से कम 3 साल से ई.पी.एफ. में कंट्रीब्यूट कर रहे हों। इससे कम पीरियड तक कंट्रीब्यूशन करने वाले मेंबर स्कीम के तहत पैसा नहीं निकाल पाएंगे। मेंबर इस स्कीम का फायदा एक बार ही ले सकेगा। अगर किसी के पीएफ में 20 हजार रुपए से कम है तो वह इस स्कीम के तहत पैसा नहीं निकाल सकेगा।