Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Sep, 2017 11:15 AM
कानून मंत्रालय ने एक नए प्रावधान के साथ देश छोड़कर भागने वाले आर्थिक अपराधी और डिफाल्टरों की....
नई दिल्ली: कानून मंत्रालय ने एक नए प्रावधान के साथ देश छोड़कर भागने वाले आर्थिक अपराधी और डिफाल्टरों की संपत्ति जब्त करने का अधिकार देने वाले विधेयक के मसौदे पर सहमति दे दी है। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सत्र में पेश करने से पहले उसमें एक विशेष छूट वाला प्रावधान (सेविंग क्लॉज) शामिल करना चाहता था। यह प्रावधान जिसे ‘सेविंग क्लॉज’ कहा गया है, कानून में कुछ छूट उपलब्ध करवाता है। यह आर्थिक अपराध करने वालों को देश छोड़कर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने वाले आर्थिक अपराधियों पर अंकुश लगाने पर जोर देता है। विधेयक वित्तीय खुफिया इकाई (एफ.आई.यू.) को आर्थिक अपराधी को भगौड़ा घोषित करने और संपत्ति जब्त करने को लेकर आवेदन देने की अनुमति देता है।
शीतकालीन सत्र में पेश होगा बिल
उन्होंने कहा कि लोकसभा के विंटर सैशन में पेश किए जाने से पहले फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफैंडर्स बिल 2017 ‘सेविंग क्लॉज’ शामिल किया जाना है। सेविंग क्लॉज कानूनी तौर पर चुनिंदा अपवाद उपलब्ध करवाता है। यह कुछ मौजूदा अधिकारों के साथ रद्द कानून को लागू करता है। प्रस्तावित कानून ऐसे मामलों में लागू होता है जहां अपराध की वैल्यू 100 करोड़ रुपए से ज्यादा है।
जेतली ने बजट भाषण में दिए थे संकेत
वित्त मंत्री अरुण जेतली ने अपने बजट भाषण में ऐसे भगौड़ों की सम्पत्ति जब्त करने के लिए कानून में बदलाव या एक नया कानून बनाने का वायदा किया था। इस बिल में वित्त मंत्रालय की प्रमुख टैक्नीकल विंग फाइनैंशियल इंटैलीजैंस यूनिट (एफ.आई.यू.) को सम्पत्ति जब्त करने व भगौड़ों के नामों की घोषणा करेगा। पी.एम.एल.ए. के तहत आने वाली अदालतों को ऐसे मामलों की जिम्मेदारी दी जाएगी।