Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Nov, 2017 11:49 PM
आधार अथवा बॉयोमीट्रिक कार्ड नहीं होने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के तहत राशन नहीं मिलने की खबरों पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि 31 दिसम्बर तक आधार लिंक नहीं होने के बावजूद लाभार्थियों को इसका लाभ मिलता रहेगा। खाद्य मंत्रालय ने...
नई दिल्ली: आधार अथवा बॉयोमीट्रिक कार्ड नहीं होने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के तहत राशन नहीं मिलने की खबरों पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि 31 दिसम्बर तक आधार लिंक नहीं होने के बावजूद लाभार्थियों को इसका लाभ मिलता रहेगा।
खाद्य मंत्रालय ने शनिवार को इस बारे में एक आदेश जारी कर कहा कि पी.डी.एस. के वितरण में आधार से जुड़ी शिकायतों को देखते हुए यह निर्देश दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि आधार लिंक को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है लेकिन खाद्य सुरक्षा के तहत ऐसे लोगों को राशन देने से वंचित नहीं रखा जा सकता।
उत्तर प्रदेश के बरेली में भूख के कारण एक महिला तथा झारखंड के सिमडेगा में एक 11 वर्षीय युवती की मृत्यु की खबर के बाद मंत्रालय ने ये निर्देश दिए हैं। खबरों में बताया गया था कि आधार लिंक नहीं होने के कारण पी.डी.एस. के तहत महिला को राशन नहीं दिया जा रहा था जिस कारण उसकी मौत हुई है।