Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 Jun, 2017 11:17 AM
जिला उपभोक्ता फोरम ने एक शिकायत के आधार पर पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशन
नवांशहर: जिला उपभोक्ता फोरम ने एक शिकायत के आधार पर पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशन को बिजली बिल में डाले गए 10,602 रुपए के संडरी चार्ज को हटाने के आदेश जारी किए हैं।
यह है मामला
नवांशहर के गांव घटारों निवासी एक व्यक्ति ने जिला उपभोक्ता फोरम को दी शिकायत में बताया कि उसके घर पर लगे बिजली के मीटर के बिलों का भुगतान वह नियमित तौर पर करता आ रहा है। विभाग द्वारा अगस्त, 2016 में 13,900 रुपए का बिल जारी किया गया जिसमें 10,602 रुपए संडरी चार्ज के डाले गए थे। उक्त संडरी चार्ज अप्रैल, 2012 से दिसम्बर, 2013 से संबंधित बताए गए जो कि गैर-कानूनी है। उसने अपना बिल ठीक करवाने के लिए अधिकारियों के पास कई बार पहुंच की परन्तु उसका बिल ठीक नहीं किया गया। विभाग द्वारा कहा गया कि यदि बिल का भुगतान नहीं हुआ तो उसका बिजली कनैक्शन काट दिया जाएगा। उसने बिजली बिल में डाले गए गैर-कानूनी संडरी चार्ज को हटाकर बिजली बिल दुरुस्त करवाने तथा इस संबंधी हुई मानसिक परेशानी के चलते हर्जाना व अदालती खर्च दिलवाने की मांग की थी।
यह कहा फोरम ने
उक्त शिकायत का नोटिस होने पर पावरकॉम ने भी अपना पक्ष विभाग के पास रखा। फोरम के प्रधान करनैल सिंह व ज्यूरी सदस्य कंवलजीत सिंह ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत पावरकॉम को बिल में डाले गए संडरी चार्ज को अलग करने तथा 2000 रुपए हर्जाना व 1000 रुपए अदालती खर्च 30 दिनों के भीतर देने के आदेश दिए।