PNB ग्राहकों के लिए जरूरी खबर

Edited By ,Updated: 25 Sep, 2016 01:49 PM

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सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नैशनल बैंक (पी.एन.बी.) ने अपने ग्राहकों से कहा है कि वे अपनी जानकारी (के.वाई.सी.) एक अक्तूबर तक अद्यतन (अपडेट) कर दें।

नई दिल्ली: सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नैशनल बैंक (पी.एन.बी.) ने अपने ग्राहकों से कहा है कि वे अपनी जानकारी (के.वाई.सी.) एक अक्तूबर तक अद्यतन (अपडेट) कर दें। बैंक का कहना है कि जो ग्राहक एेसा नहीं करते हैं उनके खातों से सभी तरह के लेनदेन को रोका जा सकता है। पी.एन.बी. ने इस बारे में अपने ग्राहकों को संदेश भेजा है। इसके अनुसार जिन ग्राहकों ने अपने के.वाई.सी. को अपडेट नहीं किया है उनके पास एक अक्तूबर तक का समय है।   

रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार ग्राहकों को बैंकों में खुद से जुड़ी समय समय पर अपडेट करनी होती है। पी.एन.बी. ने कहा है कि जिन ग्राहकों ने के.वाई.सी. दस्तावेज जमा नहीं करवाए हैं वे वैध पहचान पत्र आदि जल्द जमा करवा दें। 

PNB ने ये दिए निर्देश
- पीएनबी ने अपने अकाऊंट होल्‍डर्स से कहा है, ‘‘यदि आपका के.वाई.सी. (नो योर कस्‍टमर्स) अपडेट नहीं है, तो 1 अक्तूबर 2016 के पहले इसे जरूर अपडेट करा लें।’’
- ‘‘अकाऊंट होल्‍डर्स ऐसा नहीं करते हैं तो बैंक के पास ए.टी.एम., प्‍वाइंट ऑफ सेल या इंटरनैट मोबाइल बैंकिंग समेत सभी बैंकिंग ट्रांजैक्‍शन ब्‍लॉक करने का अधिकार है।’’
- इंडिविजुअल अकाऊंट्स के लिए कस्‍टमर को पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, NREGA कार्ड, इलैक्‍शन आईडी, पैन कार्ड (केवल आईडी प्रुफ के लिए) की फोटोकॉपी जमा करा सकते हैं।
- वहीं, करंट अकाऊंट्स के लिए कस्‍टमर एड्रेस प्रूफ और एग्जिसटेंस की कॉपी जमा करा सकते हैं। प्रोपराइटर्स आइडेंटिटी और एड्रेस से जुड़े डॉक्‍यूमेंट जमा करा सकते हैं।
- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आर.बी.आई.) की गाइडलाइंस के अनुसार, कस्‍टमर्स के लिए समय-समय पर अपनी के.वाई.सी. डिटेल अपने बैंक के पास अपडेट कराना अनिवार्य है।
- इस गाइडलाइन के तहत ही पी.एन.बी. ने कस्‍टमर्स को वैलिड आइडेंटिटी और एड्रेस प्रूफ अपने ब्रांचेज में जमा कराने को कहा है।

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