धोखाधड़ी से प्रॉपर्टी हथियाने का मामला: आरोपी की जमानत याचिका मंजूर

Edited By Punjab Kesari,Updated: 14 Dec, 2017 07:58 PM

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धोखाधड़ी से प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के मामले में सी.बी.आई. कोर्ट ने आरोपी जतिंदर सिंह जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। अदालत ने सुनवाई के तहत आरोपी को एक लाख रूपए के बेल बॉन्ड पर जमानत दिए जाने के आदेश दिए है।

चंडीगढ़, (संदीप): धोखाधड़ी से प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के मामले में सी.बी.आई. कोर्ट ने आरोपी जतिंदर सिंह जमानत याचिका को मंजूर कर लिया है। अदालत ने सुनवाई के तहत आरोपी को एक लाख रूपए के बेल बॉन्ड पर जमानत दिए जाने के आदेश दिए है। दायर जमानत याचिका में कहा गया था कि, उसका मामले से कोई लेना-देना नहीं है। उसे केस में झूठा फंसाया गया है। उसने खुद सी.जे.एम. कोर्ट में सरैंडर किया था। वहीं दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट से रोक लगाने को भी उन्होंने जमानत का आधार बनाया गया था। उसका कहना है कि सहआरोपी को जमानत मिल चुकी है तो उसे भी इसका लाभ दिया जाए। जङ्क्षतदर ने सी.जे.एम. कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने पर अदालत में सरैंडर किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सी.बी.आई. ने 2015 में सैक्टर-8 स्थित एक प्रॉपर्टी को लेकर धोखाधड़ी मामले में केस दर्ज किया था। सी.बी.आई. ने 27 अक्तूबर को ही कोर्ट में राज कुमार और जतिंदर सिंह के खिलाफ आई.पी.सी. 417, 420, 467, 468, 471 और 120बी के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। 

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