जे.डब्ल्यू. मैरियट मामला: अगली सुनवाई 12 दिसम्बर को

Edited By Punjab Kesari,Updated: 22 Nov, 2017 02:46 AM

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लोक प्रिया बिल्डवेल के प्रबंध निदेशक मंगलवार को सैक्टर-35 में होटल जे.डब्ल्यू. मैरियट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली साइट के रिसम्पशन नोटिस का जवाब देने उप-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट (एस.डी.एम.) सौरभ मिश्रा के समक्ष पेश नहीं हुए।

चंडीगढ़, (राय): लोक प्रिया बिल्डवेल के प्रबंध निदेशक मंगलवार को सैक्टर-35 में होटल जे.डब्ल्यू. मैरियट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली साइट के रिसम्पशन नोटिस का जवाब देने उप-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट (एस.डी.एम.) सौरभ मिश्रा के समक्ष पेश नहीं हुए। इसकी बजाय लोक प्रिया बिल्डवेल के प्रबंध निदेशक हरपाल सिंह ने प्रशासन के मुख्य प्रशासक एवं वित्त सचिव ए.के. सिन्हा के पास अपील दायर की व इसका निर्णय अपील की सुनवाई के बाद होगा और इसकी सुनवाई आगामी 12 दिसम्बर को होगी।

 एस.डी.एम. सौरभ मिश्रा ने बताया कि लोक प्रिया बिल्डवेल के वकील ने अपील की और उन्हें अपील के बारे में अवगत करवाया गया। अब सुनवाई के लिए उन्हें तीन हफ्ते का समय दिया गया है। सुनवाई की अगली तारीख 12 दिसम्बर को तय कर दी गई है। मिश्रा ने कहा कि सार्वजनिक परिसर अधिनियम 1971 के अनुसार संबंधित अधिकारी एपिलैंट अथॉरिटी के पास अपील दर्ज होने के बाद प्रतिकूल निर्णय नहीं ले सकता। 

गत 10 नवम्बर को, नगर निगम लीज मनी के रूप में 8 करोड़ रुपए का भुगतान न करने पर उक्त साइट के आबंटन को रद्द कर दिया था। इसके बाद गत 16 नवम्बर को एस.डी.एम. सौरभ मिश्रा ने उक्त साइट के मालिकों और वहां के कब्जाधारकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि साइट की लीज मनी जमा न करवाने की एवज में उनकी वहां से बेदखली क्यों नहीं की जानी चाहिए। उन्हें इसके जवाब के लिए मंगलवार तक का समय दिया गया था।

निगम ने रद्द कर दिया था आबंटन

हरपाल सिंह ने 2006 में 99 एक साल की लीज पर 3 एकड़ की इस साइट को 160 करोड़ रुपए में खरीदा था। इसकी नीलामी निगम ने की थी। वर्ष 2012 के बाद से साइट की लीज मनी की अदायगी न करने के कारण निगम ने इसका आबंटन रद्द कर दिया था। नगर निगम ने कंपनी को अंतिम नोटिस जारी कर लीज खारिज कर दी।

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