कोर्ट में पूरे सबूत पेश नहीं कर सकी पुलिस

Edited By Punjab Kesari,Updated: 19 Aug, 2017 11:13 AM

police can not present full evidence in court

एकम ढिल्लों हत्याकांड की सुनवाई आज जिला अदालत में हुई। मृतक एकम की पत्नी आरोपी सीरत ढिल्लों को लुधियाना जेल से यहां जिला एवं सैशन जज अर्चना पुरी की अदालत में पेश किया गया।

मोहाली (कुलदीप): एकम ढिल्लों हत्याकांड की सुनवाई आज जिला अदालत में हुई। मृतक एकम की पत्नी आरोपी सीरत ढिल्लों को लुधियाना जेल से यहां जिला एवं सैशन जज अर्चना पुरी की अदालत में पेश किया गया। केस में मृतक के भाई दर्शन सिंह ढिल्लों के बयान दर्ज किए गए। पुलिस ने वह अटैची जिसमें लाश छुपाई गई थी, गुरुद्वारा साहिब फेज-8 के पास खून वाले कपड़ों को जलाने के बाद बची राख और अन्य सैंपल तो अदालत में पेश कर दिए लेकिन उस बी.एम.डब्ल्यू. कार को पेश नहीं किया गया, जिसमें सीरत ढिल्लों लाश को ठिकाने लगाने के लिए ले जा रही थी। जब जज ने कार के बारे में पूछा तो मालखाने के स्टाफ ने कहा कि आज कार को लाना मुमकिन नहीं है। जज ने वहीं पर कार्रवाई रोक दी और अगली सुनवाई 21 अगस्त को निश्चित करते हुए कार सहित मुकम्मल केस प्रॉपर्टी अदालत में लाने को कहा।

 

तबीयत खराब होने के हवाले पर कोर्ट ने किया ढील देने से इंकार
जिला एवं सैशन अदालत इस केस को तेजी से निपटा रही है। अदालत ने इस केस में चार्ज फ्रेम होने के बाद ट्रायल के शुरू में ही तीन तारीखें 17 से 19 अगस्त तय कर दी थीं। लेकिन 17 अगस्त को सीरत को नाभा जेल से लुधियाना शिफ्ट करने कारण केस की सुनवाई नहीं हो सकी। आज दूसरे दिन 18 अगस्त को सीरत ढिल्लों अदालत में पेश की गई तो एकम के भाई दर्शन ने अदालत में कहा कि उसकी आज तबीयत कुछ खराब है। इस पर अदालत ने उसे कोई भी ढील देने से इंकार करते हुए कहा कि आज हर हाल में बयान दर्ज करवाने होंगे। जज ने कोर्ट के स्टाफ को कहा कि दर्शन ढिल्लों को स्टूल मुहैया करवाया जाए ताकि वह आराम से बैठकर बयान दर्ज कराए। इस पर दर्शन ने बैठकर बयान दर्ज करवाए। 

 

जब अदालत ने जब बी.एम.डब्ल्यू. कार पेश करने को कहा तो मटौर थाने से मालखाना मुंशी ने कहा कि कार की कंडीशन ठीक करवा कर अदालत में पेश किया जाएगा जिस पर अदालत ने कार्रवाई रोक दी। अगली सुनवाई अब 19 अगस्त की बजाय 21 अगस्त को होगी। अदालत में आटो चालक तुल्ल बहादुर भी हाजिर था जिसके बयान दर्ज होने थे पर दर्शन के पूरे न होने के कारण बयान दर्ज नहीं हो सके।


 

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