छात्रा को आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला: दोषी को 5 साल कैद और 10 हजार रुपए जुर्माना

Edited By Punjab Kesari,Updated: 18 Dec, 2017 08:26 PM

the case of forced student to commit suicide

छात्रा को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में जिला अदालत ने सैक्टर-24 के रहने वाले मोहम्मद निशाद को 5 साल की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

चंडीगढ़, (संदीप): छात्रा को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के मामले में जिला अदालत ने सैक्टर-24 के रहने वाले मोहम्मद निशाद को 5 साल की सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मृतका सैक्टर-42 के अम्बेदकर इंस्टीच्यूट ऑफ होटल मैनेजमैंट की फाइनल ईयर की छात्रा थी और दोषी युवक भी उसी कालेज का छात्र रह चुका था।

 सैक्टर-36 थाना पुलिस ने मृतका के परिजनों के शिकायत पर दोषी के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने की धारा के तहत केस दर्ज कर उसे काबू किया था। थाना पुलिस द्वारा 31 अगस्त 2016 को दर्ज किए केस के तहत सैक्टर-42 के अम्बेदकर इंस्टीच्यूट ऑफ होटल मैनेजमैंट की फाइनल ईयर की छात्रा ने हॉस्टल के कमरे में पंखे पर फंदा लगाकर जान दे दी थी।

सैक्टर-36 थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की ओर उसके परिजनों को सूचना दी। पुलिस जांच में सामने आया था कि कॉलेज के ही पूर्व छात्र रहे मोहम्मद निशाद ने मृतका के होने वाले मंगेतर को उसकी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरे भेज दी थी। इस वजह से वह परेशान थी और घटना के कुछ दिन बाद ही उसकी सगाई होनी थी।

वहीं परिजनों ने बताया था कि कुछ समय पहले भी मोहम्मद निशाद ने उसे परेशान किया था। इस पर उसने पुलिस में शिकायत की थी। उस वक्त दोषी के माफी मांगने पर दोनों में समझौता हो गया था लेकिन इसके बाद भी दोषी नही माना और उसे परेशान करता रहा।

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