नाक का किया गलत ऑप्रेशन, डॉक्टर को भरना होगा हर्जाना

Edited By ,Updated: 05 Apr, 2017 10:36 AM

wrong operation of the nose the doctor must fill the damages

चंडीगढ़ के सैक्टर-45 के रोहित कुमार चौबे के नाक का गलत ऑप्रेशन करने के चलते डिस्ट्रिक्ट...

चंडीगढ़: चंडीगढ़ के सैक्टर-45 के रोहित कुमार चौबे के नाक का गलत ऑप्रेशन करने के चलते डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम ने लैंडमार्क अस्पताल के डॉक्टर को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। फोरम ने अस्पताल के डा. गणेश दत्त रतन को निर्देश देते हुए कहा कि वह शिकायतकर्ता को 32,832 रुपए इलाज खर्च राशि के साथ-साथ 10,000 रुपए मुकद्दमा खर्च की राशि भी अदा करे। इसके साथ ही फोरम ने कहा कि डॉक्टर शिकायतकर्ता को 30 दिनों के भीतर उक्त रकम का भुगतान करे, अगर भुगतान करने में देरी होती है तो 50,000 रुपए अतिरिक्त हर्जाना देना होगा।

क्या था मामला
रोहित कुमार ने नैशनल डिफैंस अकादमी और नेवल अकादमी एग्जामिनेशन-2015 क्लीयर कर लिया था लेकिन उसे ई.एन.टी. की प्रॉब्लम के चलते लैंडमार्क अस्पताल में सर्जरी करवाने के बाद भी अनफिट कर दिया गया। इसके बाद रोहित ई.एन.टी. सर्जन डा. गणेश दत्त रतन से मिले। डा. रतन ने रोहित को लैंडमार्क अस्पताल में ऑप्रेशन करवाने की सलाह दी। साथ ही आश्वासन दिया कि इस ऑप्रेशन के बाद वह पूरी तरह से मैडीकली फिट हो जाएंगे। 21 अक्तूबर, 2015 को रोहित का ऑप्रेशन हुआ और उन्हें फिटनैस सर्टीफिकेट दे दिया गया लेकिन अस्पताल से जारी इस फिटनैस सर्टीफिकेट को आर्मी मैडीकल अथॉरिटी ने रिजैक्ट कर दिया। इसके बाद लैंडमार्क अस्पताल के एक अन्य डाक्टर डा. धीरज गुरविंद्र सिंह ने उनका ऑप्रेशन किया लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रोहित इस देरी के चलते सिलैक्शन प्रोसैस से बाहर हो गए थे। 

 

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