Edited By Punjab Kesari,Updated: 28 Feb, 2018 05:33 PM
दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट के लिए सीबीएसई की अधिकतम आयुसीमा और योग्यता संबंधी अन्य नियमों से जुड़ी ...
नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट के लिए सीबीएसई की अधिकतम आयुसीमा और योग्यता संबंधी अन्य नियमों से जुड़ी अधिसूचना पर आज रोक लगा दी।एमबीबीएस उम्मीदवारों ने सामान्य और आरक्षित श्रेणी में क्रमश: 25 साल और 30 साल की अधिकतम आयुसीमा तय करने का विरोध किया था। इसका आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख नौ मार्च है।
इस संबंध में एमबीबीएस आवेदकों की विभिन्न याचिकाओं पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति चंदर शेखर की एक पीठ ने यह आदेश सुनाया। सीबीएसई की अधिसूचना के अनुसार ओपन स्कूल के छात्र, अतिरिक्त विषय के तौर पर जीवविज्ञान का चयन करने वाले छात्र, 11वीं एवं 12वीं की पढ़ाई पूरी करने में दो वर्ष से अधिक का समय लेने वाले छात्र इस परीक्षा के निए आवेदन नहीं दे सकते। अदालत ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि उम्मीदवार प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन दे सकते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह परीक्षा में बैठ सकते हैं। पीठ ने कहा कि ओपन स्कूल और निजी तौर पर मान्यता प्राप्त बोर्ड से अपनी पढ़ाई पूरी करने वाले छात्र परीक्षा के लिए आवेदन दे सकते हैं। अदालत ने कहा कि यह अंतरिम आदेश छह अप्रैल को अगली सुनवाई होने तक जारी रहेगा।