Edited By ,Updated: 15 Jul, 2016 03:29 PM
देश के अलग-अलग हिस्सों में महिलाआें के कपड़े बदलने की जगहों में गुप्त कैमरा लगा होने के खुलासों के बाद मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में प्रशासन ने एेसी घटनाआें पर रोक के लिए अहम कदम उठाया है।
इंदौर: देश के अलग-अलग हिस्सों में महिलाआें के कपड़े बदलने की जगहों में गुप्त कैमरा लगा होने के खुलासों के बाद मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में प्रशासन ने एेसी घटनाआें पर रोक के लिए अहम कदम उठाया है। प्रशासन ने वॉटर पार्कों, शॉपिंग मॉलों और कपड़ों की दुकानों में कैमरा या अन्य इलैक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस लगाने को कानूनी तौर पर प्रतिबंधित कर दिया है। जिला प्रशासन के एक अधिकारी ने आज बताया कि यह प्रतिबंध दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के तहत लगाया गया है, ताकि किसी भी व्यक्ति के निजता के अधिकार का अतिक्रमण न हो।
अधिकारी ने बताया कि इस प्रतिबंध के दायरे में आने वाले सभी दुकानदारों को संबंधित क्षेत्र के अनुविभागीय मजिस्ट्रैट (एसडीएम) के कार्यालय में घोषणा पत्र देना होगा कि उनके संस्थानों में कपड़े बदलने की जगहों में कोई कैमरा या अन्य इलैक्ट्रॉनिक रिकार्डिंग डिवाइस नहीं लगी है। उन्होंने बताया कि इन संस्थानों को अपने परिसरों में इस इबारत वाला बोर्ड भी लगाना होगा कि उनके यहां कपड़े बदलने की जगहों में कोई कैमरा या अन्य इलैक्ट्रॉनिक रिकार्डिंग डिवाइस नहीं लगाई गई है और एेसा करना कानूनन अपराध है।
अधिकारी ने बताया कि प्रशासन और पुलिस की महिला अधिकारियों की मौजूदगी में हर सप्ताह वॉटर पार्कों, शॉपिंग मॉलों और कपड़ों की दुकानों की औचक जांच भी जाएगी। उन्होंने प्रशासन के प्रतिबंधात्मक आदेश के हवाले से बताया कि अगर किसी संस्थान में कपडे बदलने की जगह में कैमरा या इलैक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस लगी पाई जाती है, तो इस संस्थान के मालिक के खिलाफ संबद्ध कानूनी धाराआें में आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा।