Edited By ,Updated: 07 Oct, 2015 11:22 AM
गुजरात हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान निचली अदालत के उस फैसले को सही ठहराया है।
अहमदाबाद: गुजरात हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान निचली अदालत के उस फैसले को सही ठहराया है। कोर्ट ने इस रिश्ते की व्याख्या करते हुए कहा, 'अगर यह सिर्फ वन नाइट स्टैंड होता और यह हालातों की वजह से पनपा होता तो यह सिर्फ एक चूक मानी जाती, लेकिन इस केस में महिला सोच-समझकर अपने पति के अलावा दूसरे पुरुष के साथ रह रही थी और प्रेगनेंसी के दौरान यौन संबंध भी बना चुकी थी। ऐसे में, इस रिश्ते को महज एक गलती नहीं माना जा सकता। इसे सिर्फ व्यभिचार ही कहा जाएगा।'
दरअसल, केस की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एक महिला के मेंटिनेंस की मांग को खारिज कर दी जो खुद ही किसी दूसरे के व्यक्ति के साथ रह रही थी। कोर्ट ने कहा कि पुरुष को अपने बेटे के लिए तो मेंटिनेंस देना होगा, लेकिन पत्नी उसकी हकदार नहीं है क्योंकि वह किसी तीसरे शख्स के साथ रिलेशनशिप में थी।
हाईकोर्ट जाने से पहले महिला ने पाटन के एक सेशंस कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट महिला को माफ करने को नहीं तैयार था, क्योंकि वह अपने पति को छोड़कर अपनी मर्जी से दूसरे व्यक्ति के साथ रह रही थी।