मानहानि केसः केजरीवाल को काेर्ट से बड़ी राहत

Edited By ,Updated: 21 Mar, 2017 04:47 PM

delhi court grants bail to kejriwal in criminal defamation case

दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आपराधिक मानहानि केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर फटकार लगाई है।

नई दिल्लीः दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने आपराधिक मानहानि केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर फटकार लगाई है। हालांकि, कोर्ट की नाराजगी के बाद जब अरविंद केजरीवाल अदालत पहुंचे, ताे अदालत ने उन्हें मामले में सशर्त जमानत दे दी। अदालत ने 10000 रुपए के निजी मुचलके पर केजरीवाल को यह राहत दी। जानकारी के मुताबिक, पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान और DDCA ने उनपर मानहानि का मुकदमा किया था। केजरीवाल के वकीलों ने काेर्ट में एक अर्जी लगाई थी कि केजरीवाल को सुनवाई में उपस्थित होने से छूट दी जाए। 

राज्यपाल और राष्ट्रपति को पेशी से छूट
इस पर कोर्ट ने कहा कि सिर्फ राज्यपाल और राष्ट्रपति को ही अदालत में पेश नहीं होने से छूट मिली हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री को इससे छूट नहीं मिली है। अदालत ने कहा कि जब केजरीवाल तमाम मानहानि के मामलों में पेश होते रहे हैं, तो फिर इस केस में पेश होने में उनको क्या दिक्कत है। कोर्ट ने कहा कि केस की सुनवाई आरोपी की सुविधा के मुताबिक नहीं बल्कि अपराध प्रक्रिया संहिता (CRPC) के तहत की जाती है। इस मामले में केजरीवाल को पेश होने के लिए समन किया गया था, लेकिन पिछले 2 बार से वह गैरहाजिर रहे हैं।

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