Edited By Punjab Kesari,Updated: 13 Nov, 2017 06:22 PM
राजधानी में दमघोंटू धुएं के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को आज एक बार फिर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एनजीटी) से फटकार लगी। न्यायाधिकरण ने इस मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के अधिवक्ता के हाजिर नहीं होने पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आड ईवन पर...
नई दिल्ली: राजधानी में दमघोंटू धुएं के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को आज एक बार फिर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एनजीटी) से फटकार लगी। न्यायाधिकरण ने इस मामले में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार के अधिवक्ता के हाजिर नहीं होने पर कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि आड ईवन पर पुनर्विचार याचिका दायर करने की घोषणा क्या केवल मीडिया के लिए ही थी। एनजीटी के शर्तों के साथ आड ईवन आज से शुरु करने की अनुमति देने पर दिल्ली सरकार ने इसे लागू नहीं करने की घोषणा करते हुए कहा था कि सोमवार को पुनर्विचार याचिका दायर कर न्यायाधिकरण से शर्तों पर फिर से विचार करने का आग्रह किया जायेगा।
एनजीटी ने आड ईवन में दुपहिया . महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों की छूट को खत्म करते हुए इसे लागू करने की अनुमति दी थी। आज सुनवाई के दौरान शनिवार को दिल्ली के परिवहन मंत्री राजेश गहलोत के उस बयान का, जिसमें उन्होंने पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात करते हुए फिलहाल इस योजना को लागू नहीं करने की बात कही थी, न्यायाधिकरण ने सवाल किया मंत्री ने सिर्फ मीडिया के लिए ही बयान जारी किया था अथवा सरकार हमारे पास भी आयेगी।
राजधानी में दमघोंटू धुंए से फिलहाल राहत नहीं मिली। पांच दिन के अवकाश के बाद स्कूल खुले। सड़कों पर लोग मास्क लगाए हुए देखे गये। राहत की उम्मीद आसमान पर है। उम्मीद है कि कल या परसों हल्की फुहारें पड सकती हैं, जिससे राहत मिल सकती है। इस बीच यह मामला उच्चतम न्यायालय में भी पहुंच गया। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि प्रदूषण गंभीर मामला है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती।