राष्ट्रगान के दौरान दिव्यांगों को खड़ा होना जरूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Edited By ,Updated: 19 Apr, 2017 07:52 AM

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सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के दौरान खड़े होने के मामले में दिव्यांगों को राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि शारीरिक रूप से कमजोर लोगों को सिनेमा हॉल के अंदर खड़ा होना जरूरी नहीं है।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान के दौरान खड़े होने के मामले में दिव्यांगों को राहत दी है। कोर्ट ने कहा कि शारीरिक रूप से कमजोर लोगों को सिनेमा हॉल के अंदर खड़ा होना जरूरी नहीं है। नवम्बर में कोर्ट ने देश के सभी सिनेमा हॉलों में मूवी से पहले राष्ट्रगान बजाए जाने और वहां मौजूद सभी लोगों को सम्मान में खड़े होने का ऑर्डर जारी किया था।

वहीं बुधवार को देश के सभी स्कूलों और कॉलेजों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम् जरूरी करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्तों में केंद्र से जवाब मांगा है। इस पटीशन पर अगली सुनवाई 23 अगस्त को होगी। सिनेमा हॉलों में राष्ट्रगान को सम्मान दिलाने के लिए भोपाल के श्याम नारायण चौकसे ने 14 साल की लड़ाई लड़ी। उन्हीं की पी.आई.एल. पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मूवी से पहले राष्ट्रगान बजाए जाने का ऑर्डर दिया।

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