Edited By ,Updated: 31 Jul, 2015 02:44 PM
बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज दिए अपने एक आदेश में मैगी के सैंपल की दोबारा जांच करने को कहा है।
नई दिल्ली:बॉम्बे हाईकोर्ट ने आज दिए अपने नए आदेश में कहा कि मैगी के सैंपल दोबारा जांचे जाएं। जानकारी के मुताबिक, हाईकोर्ट ने फूड अथॉरिटी और नेस्ले इंडिया को निर्देश देते हुए ये बात कही।
बता दें कि इससे पहले मैगी में सेहत को नुकसान पहुंचाने वाले कैमीकल मिलने की खबर फैलते ही इसका विरोध होना शुरु हो गया था, जिसके बाद इस पर बैन लगा दिया गया। मैगी में घातक मोनोसोडियम ग्लूटामेट और लेड की मात्रा ज्यादा मिलने से सभी राज्यों की सरकारें भी सतर्क हो गई। देश के राज्यों में मैगी की बिक्री रोक लगा दी गई।