करदाताओं को देनी होगी बैंक खातों और विदेश यात्राओं की जानकारी

Edited By ,Updated: 18 Apr, 2015 12:12 PM

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चालू वित्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न भरने के दौरान करदाताओं को उनके सभी बैंक खातों और विदेश यात्राओं के बारे में जानकारी देनी होगी।

नई दिल्लीः चालू वित्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न भरने के दौरान करदाताओं को उनके सभी बैंक खातों और विदेश यात्राओं के बारे में जानकारी देनी होगी। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने चालू वित्त वर्ष के लिए आयकर रिटर्न भरने का नया फॉर्म जारी किया है, जिसमें कालेधन पर रोक लगाने के उद्देश्य से करदाताओं के देश में स्थित सभी बैंक खातों और विदेश यात्राओं की जानकारी भरने के कॉलम भी बनाए गए हैं।
 
नए फॉर्माें में करदाताओं से उनके सभी बैंक खातों के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी गयी है, चाहे वह खाता बंद ही क्यों न हो। इसमें मार्च में समाप्त वित्त वर्ष के दौरान खाते में जमा शेष राशि के बारे में भी जानकारी देनी होगी। ब्योरों में बैंक का नाम, खाता नंबर और शाखा के पते के साथ ही आईएफएससी कोड और संयुक्त खाता है या नहीं के बारे में भी जानकारी देनी होगी।   
 
इसके साथ ही इसमें विदेश यात्राओं के बारे में भी बताना होगा जिसमें करदाता का पासपोर्ट नंबर, वह कहां से जारी किया गया है और कितनी बार किस देश की यात्रा की गई है। यात्राओं पर हुए खर्च का ब्योरा भी देना होगा। नए आयकर रिटर्न फॉर्म में करदाता को आधार नंबर भी भरना होगा।  

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